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US: अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म होगी, ट्रंप के आदेश को क्यों मिली चुनौती; इसका भारत पर क्या असर?

Wed, 22 Jan 2025 07:57 AM IST
अभिषेक दीक्षित वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 22 Jan 2025 07:57 AM IST
सार

ट्रंप के आदेश से अमेरिका में जन्मे लोगों को खुद ब खुद नागरिकता प्रदान करने की नीति समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा करेंगे।

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Donald Trump Birthright Citizenship Order Faces Challenge Impact On Indian American News in Hindi
Donald Trump - फोटो : Amar Ujala
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अमेरिका में न्यू जर्सी समेत 22 से अधिक राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश को चुनौती देने का एलान किया। इस कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त कर दिया जाएगा। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मैट प्लैटकिन ने मंगलवार को कहा कि वह ट्रंप के आदेश पर रोक के लिए मुकदमा दायर करने में 22 प्रांतों 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया' और सैन फ्रांसिस्को शहर के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। प्लैटकिन ने कहा कि राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्ति होती है, लेकिन वह शहंशाह नहीं हैं।

Donald Trump Birthright Citizenship Order Faces Challenge Impact On Indian American News in Hindi
Donald Trump - फोटो : PTI

ट्रंप के आदेश से अमेरिका में जन्मे लोगों को खुद ब खुद नागरिकता प्रदान करने की नीति समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा करेंगे। प्लैटकिन और प्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं ने संविधान के 14वें संशोधन का हवाला दिया जिसके अनुसार अमेरिका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने वाले लोग देश के नागरिक हैं।

Donald Trump Birthright Citizenship Order Faces Challenge Impact On Indian American News in Hindi
Donald Trump - फोटो : PTI

क्या है आदेश?
आव्रजन नीति और शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीतियों में बदलाव से जुड़े कार्यकारी आदेशों के अलावा ट्रंप का एक अहम आदेश जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म करने से जुड़ा है। इसके तहत अब अवैध शरणार्थियों के बच्चों को अमेरिका में जन्म होने के बावजूद अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी। बच्चों के माता-पिता में कम से कम एक का अमेरिकी नागरिक या रहवासी होना जरूरी है।

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Donald Trump - फोटो : Amar Ujala

आदेश के पीछे ट्रंप का तर्क?
ट्रंप के आदेश के मुताबिक, अगर किसी बच्चे के जन्म के वक्त उसकी मां अवैध तौर पर या अस्थायी तौर पर अमेरिका में थी और उसके पिता के पास अमेरिकी नागरिकता या स्थायी तौर पर रहने की इजाजत नहीं थी, तो ऐसे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी।

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Donald Trump Birthright Citizenship Order Faces Challenge Impact On Indian American News in Hindi
Donald Trump - फोटो : PTI

इस आदेश के मायने क्या?
इससे पहले अमेरिकी धरती पर जन्मे किसी भी बच्चे के पास जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता का अधिकार होता था। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन कानून के तहत दिया जाता है। इसके उल्लंघन पर कार्यकारी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस आदेश के 30 दिन बाद से अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को उनके माता-पिता के देश में रहने के कानूनी अधिकार से जोड़कर ही नागरिकता दी जाएगी।

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