अमेरिका में न्यू जर्सी समेत 22 से अधिक राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश को चुनौती देने का एलान किया। इस कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त कर दिया जाएगा। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मैट प्लैटकिन ने मंगलवार को कहा कि वह ट्रंप के आदेश पर रोक के लिए मुकदमा दायर करने में 22 प्रांतों 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया' और सैन फ्रांसिस्को शहर के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। प्लैटकिन ने कहा कि राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्ति होती है, लेकिन वह शहंशाह नहीं हैं।
US: अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म होगी, ट्रंप के आदेश को क्यों मिली चुनौती; इसका भारत पर क्या असर?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 22 Jan 2025 07:57 AM IST
सार
ट्रंप के आदेश से अमेरिका में जन्मे लोगों को खुद ब खुद नागरिकता प्रदान करने की नीति समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा करेंगे।
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