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Hindi News ›   Utility ›   Who Can Apply for Voter ID Card in Advance Know Election Commission New Rules and Eligibility in Hindi

Voter ID: 18 साल से कम उम्र के युवा भी कर सकेंगे वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन, जानें क्या हुआ है बदलाव

Sun, 31 Jul 2022 03:58 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Sun, 31 Jul 2022 03:58 PM IST
सार

निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनावों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अब युवा 18 वर्ष होने से पहले ही मतदाता के रूप में वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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Who Can Apply for Voter ID Card in Advance Know Election Commission New Rules and Eligibility in Hindi
Voter id card - फोटो : iStock

विस्तार

वोटर आईडी काफी जरूरी दस्तावेज है। चुनाव में मतदान करने से लेकर कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वोटर आईडी कार्ड उपयोग में आता है। ऐसे में हमारे लिए इस कार्ड की खास उपयोगिता है। इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनावों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अब युवा 18 वर्ष होने से पहले ही मतदाता के रूप में वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब बात है कि बदला हुआ ये नियम केवल उन युवाओं के लिए लागू किया गया है, जो 17 वर्ष को पूरा कर चुके हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बाद जो युवा 17 वर्ष को पूरा कर चुके हैं। वो वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब जरूरी नहीं है कि 17 साल के युवाओं को पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंडों को इंतजार करना पड़े।

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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के संबंधित अधिकारियों को चुनावी तंत्र को तकनीकी सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है। इससे युवाओं को अग्रिम आवेदन करने में  सुविधा मिलेगी।

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इस दौरान चुनाव आयोग ने इस बात की भी जानकारी दी है कि अब युवा साल में तीन बार वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसमें वो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर से आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले युवाओं को इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। आयोग के इस कदम से अब उन्हें 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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अपने बयान में आयोग ने कहा है कि अब मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा। ऐसे में जो पात्र युवा होंगे, उन्हें उस वर्ष की अगली तिमाही में रजिस्टर किया जा सकेगा, जिसमें वह 18 वर्ष के होंगे।

इस फैसले के बाद देश का कोई भी नागरिक जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्तूबर 2023 तक 18 वर्ष का हो रहा है। वह मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रिम आवेदन कर सकता है।

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