Flights Rule: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फ्लाइट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री पायलट को मुक्का मारते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट को दिल्ली से गोवा जाना था, लेकिन ये फ्लाइट लगभग 13 घंटे डिले थी। इसी बात को पायलट यात्रियों को बता रहा था, लेकिन तभी एक यात्री ने पायलट को मुक्का मार दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो मामला चर्चा का विषय बन गया। फ्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों के मन में तो ये सवाल तक आने लगा कि अगर फ्लाइट डिले हो रही हो, तो क्या किया जाए? क्या यात्रियों के इसको लेकर कोई अधिकार होते हैं? तो चलिए बिना देर किए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
ध्यान दें: अगर लेट या कैंसिल हो रही है फ्लाइट तो क्या हैं यात्रियों के पास अधिकार? जानें नियम
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यहां जानें नियम:-
इन मामलों में नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़ती है-
- डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के मुताबिक अगर कोई फ्लाइट ढाई घंटे की अवधि की है, लेकिन वो दो घंटे डिले है
- अगर किसी फ्लाइट की अवधि ढाई से पांच घंटे के बीच है और वो तीन घंटे डिले है
- वहीं, अगर कोई फ्लाइट चार घंटे या उससे ज्यादा डिले है, तो यात्रियों को नाश्ता उपलब्ध कराना चाहिए।
अलर्ट करना चाहिए
- नियमों के मुताबिक, अगर कोई फ्लाइट छह घंटे से लेट होती है, तो डीजीसीए एयरलाइन को डिपार्चर टाइम से 24 घंटे पहले प्लेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को सूचित करना होता है
- वहीं, ऐसी स्थिति में यात्री चाहें तो दूसरी किसी फ्लाइट में सीट मांग सकते हैं या फिर पूरा रिफंड ले सकते हैं।
रहने की व्यवस्था भी करनी होती है
- डीजीसीए के नियम के मुताबिक, अगर कोई फ्लाइट छह घंटे से ज्यादा या फिर 24 घंटे से अधिक लेट होती है और फ्लाइट के उड़ान भरने का समय रात आठ बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच है, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइन को यात्रियों को मुफ्त में ठहराने की व्यवस्था भी करनी होती है।
फ्लाइट कैंसिल होने पर क्या करें?
- अगर आप किसी फ्लाइट में यात्रा करने वाले हैं, लेकिन ये कैंसिल हो रही है तो एयरलाइन को अपने यात्रियों को दो सप्ताह से कम समय में, लेकिन निर्धारित डिपार्चर समय से कम से कम 24 घंटे पहले जानकारी देनी होती है। फिर बतौर यात्री आप एयरलाइन से पूरा रिफंड ले सकते हैं या दूसरी किसी फ्लाइट में सीट ले सकते हैं।