Tatkal Ticket Cancellation Charges: इमरजेंसी में अचानक यात्रा करने के लिए भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट सेवा सबसे बड़ा सहारा होती है। हालांकि, कई बार प्लान में बदलाव होने की वजह से यात्रियों को अपना तत्काल टिकट कैंसिल भी कराना पड़ता है। ऐसे में अधिकतर लोगों को तत्काल टिकट के कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड से जुड़े नियमों की सही जानकारी नहीं होती है।
रेलवे के नियमों के मुताबिक, कन्फर्म और वेटिंग तत्काल टिकट पर कैंसिलेशन के नियम एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। आइए जानते हैं तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा कटता है और कब रिफंड मिलता है।
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कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द कराने पर नियम
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कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द कराने पर नियम
- अगर आपके पास पूरी तरह से कन्फर्म तत्काल टिकट है और आप किसी कारण से उसे खुद कैंसिल करते हैं, तो रेलवे द्वारा आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाता है।
- कन्फर्म तत्काल टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज 100 प्रतिशत होता है, यानी आपका पूरा पैसा कट जाता है और रिफंड राशि शून्य मिलती है।
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वेटिंग और आरएसी तत्काल टिकट का रिफंड
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वेटिंग और आरएसी तत्काल टिकट का रिफंड
- अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग या आरएसी में है और आप उसे खुद कैंसिल कराते हैं, तो रेलवे क्लर्केज चार्ज काटकर बाकी पैसा वापस कर देती है।
- आमतौर पर स्लीपर क्लास के लिए लगभग 60 रुपये प्रति यात्री + GST का शुल्क काटा जाता है।
- चार्ट बनने तक टिकट क्लियर न होने पर भी यह चार्ज काटकर बाकी राशि रिफंड कर दी जाती है।
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ऑटोमेटिक रिफंड और ऑनलाइन वेटिंग टिकट
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ऑटोमेटिक रिफंड और ऑनलाइन वेटिंग टिकट
- अगर आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक किया था और चार्ट बनने के बाद भी टिकट पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है, तो आपको टिकट खुद कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है।
- ऐसा टिकट सिस्टम द्वारा अपने आप कैंसिल हो जाता है और कैंसिलेशन चार्ज कटने के बाद बचा हुआ रिफंड सीधा आपके बैंक खाते में आ जाता है।
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फैमिली या ग्रुप तत्काल टिकट का कैंसिलेशन नियम
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फैमिली या ग्रुप तत्काल टिकट का कैंसिलेशन नियम
- अगर एक ही पीएनआर पर एक से अधिक यात्रियों का तत्काल टिकट बुक है, जिसमें कुछ यात्रियों का टिकट कन्फर्म और कुछ का वेटिंग है, तो नियम थोड़े राहत देने वाले होते हैं।
- अगर आप ट्रेन छूटने के तय समय (चार्ट बनने से पहले) से पहले पूरा टिकट एक साथ रद्द कराते हैं, तो वेटिंग यात्रियों के साथ-साथ कन्फर्म यात्रियों को भी नियमानुसार कैंसिलेशन शुल्क काटकर रिफंड मिल जाता है।