Public Smoking Penalty India: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, बीड़ी और अन्य अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करना कानूनन प्रतिबंधित है। अक्सर लोग सड़कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों या पार्कों में खुलेआम धूम्रपान करते दिखाई देते हैं, जो न सिर्फ उनके अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि आसपास खड़े निर्दोष लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।
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Smoking Rules: पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने पर कितने का लगता है जुर्माना? जानें क्या कहता है कानून
Mon, 24 Aug 2026 01:37 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Mon, 24 Aug 2026 01:37 PM IST
सार
Public Smoking Penalty India: कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर ही धूम्रपान करने लगते हैं, मगर आपको बता दें कि ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है। वहीं कुछ ऐसी भी जगहे हैं जहां धूम्रपान किया जा सकता है, जिसके बारे में सभी लोगों जानना चाहिए।
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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान जुर्माना
- फोटो : AI
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स्मोकिंग
- फोटो : Freepil.com
कानून और जुर्माने का आधिकारिक नियम
- भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए 'कोटपा कानून 2003' (COTPA 2003) लागू है। इस कानून की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
- नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति पर 200 रुपये तक का स्पॉट फाइन (ऑन-द-स्पॉट जुर्माना) लगाया जा सकता है।
- कुछ राज्यों और स्थानीय निकायों में बार-बार नियम तोड़ने या शैक्षणिक संस्थानों के पास स्मोकिंग करने पर चालान की राशि अधिक भी हो सकती है।
स्मोकिंग
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कौन-कौन से स्थान 'सार्वजनिक स्थान' की श्रेणी में आते हैं?
- अस्पताल, कोर्ट परिसर, सरकारी व निजी दफ्तर और पुस्तकालय।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट और सार्वजनिक परिवहन के साधन (बस, ट्रेन, टैक्सी)।
- सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क और शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज)।
- इसके अलावा सरल करके समझें तो कोई भी ऐसी जगह जहां आम जनता का आना-जाना रहता है, उसे कानूनन पब्लिक प्लेस माना जाता है।
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धूम्रपान
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कहां दी जाती है स्मोकिंग की छूट?
- 30 या उससे अधिक कमरों वाले होटलों और 30 से अधिक सीटों वाले रेस्टोरेंट या एयरपोर्ट पर अलग से 'स्मोकिंग जोन' बनाए जाते हैं। वहां स्मोकिंग जोन में जाकर स्मोक कर सकते हैं।
- इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में हवा की निकासी की विशेष व्यवस्था होती है ताकि धुआं अच्छे से बाहर निकल सके।
- नियम के मुताबिक, अगर किसी सार्वजनिक स्थान के मालिक या मैनेजर ने 'नो स्मोकिंग' का बोर्ड नहीं लगाया है या उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं की, तो उन पर भी अलग से जुर्माना लग सकता है।
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चालान से बचने के लिए क्या करें?
- फोटो : Adobe Stock
चालान से बचने के लिए क्या करें?
- किसी भी सार्वजनिक स्थान, बस स्टॉप या अस्पताल परिसर के आसपास भूलकर भी सिगरेट या बीड़ी न जलाएं।
- परिसर में लगे 'नो स्मोकिंग' चेतावनी बोर्ड का सम्मान करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें।
- अगर पुलिस या अधिकृत अधिकारी आपका चालान काटते हैं, तो उनसे आधिकारिक रसीद जरूर प्राप्त करें और जिम्मेदार नागरिक की तरह नियमों का पालन करें।