{"_id":"628094c4f8f07405b25e7472","slug":"know-your-rights-what-to-do-if-police-refuse-to-register-an-fir","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"जानें अपने अधिकार: अगर पुलिस नहीं दर्ज कर रही आपका FIR, तो करें ये काम","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
जानें अपने अधिकार: अगर पुलिस नहीं दर्ज कर रही आपका FIR, तो करें ये काम
What to do if police refuse to register a FIR: किसी व्यक्ति के साथ जब भी कोई अपराध या दुर्घटना होती है। उस दौरान व्यक्ति उस घटना की शिकायत पुलिस स्टेशन में करता है। उसके बाद पुलिस नियमों के अनुसार घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करती है। वहीं अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस कई मर्तबा किसी व्यक्ति की एफआईआर को दर्ज नहीं करती है। अगर आपके साथ भी कोई घटना हुई है और पुलिस आपका एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो आज हम आपको आपके कुछ अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन अधिकारों के दम पर आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से -
अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है, तो इस स्थिति में आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में विजिट करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में आपके पास अधिकार है कि आप इस बात की शिकायत किसी सीनियर ऑफिसर से कर सकते हैं।
2 of 5
What to do if police refuse to register an FIR
- फोटो : Istock
वहीं अगर सीनियर अधिकारी भी आपकी इस शिकायत को लेकर कोई एक्शन नहीं लेता है। ऐसे में आप CrPC के सेक्शन 156(3) के तहत इसकी शिकायत मेट्रोलपॉलिटिन मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं।
3 of 5
What to do if police refuse to register an FIR
- फोटो : Istock
आपकी शिकायत को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट उक्त पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देगा। इस नियम का स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कोई भी अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
What to do if police refuse to register an FIR
- फोटो : Istock
इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन पर एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है। इस स्थिति में आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं।
विज्ञापन
5 of 5
What to do if police refuse to register an FIR
- फोटो : Istock
ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको अपने एरिया की पुलिस वेबसाइट पर विजिट करना है। वहीं अगर आप दिल्ली क्षेत्र के निवासी हैं। इस स्थिति में आप अपनी शिकायत को e-FIR एप की मदद से भी दर्ज करा सकते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।