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काम की बात: अगर कोई कर रहा है रेलवे के लोहे का इस्तेमाल या करता है चोरी तो कितनी मिलती है सजा? यहां जानें नियम

Tue, 04 Feb 2025 08:58 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 04 Feb 2025 08:58 AM IST
सार

भारतीय रेलवे ने पैसेंजर से लेकर अपने सामान तक से जुड़े नियम बना रखे हैं और अगर कोई रेलवे का सामान चोरी करता है या उसका इस्तेमाल अपने कामों के लिए करता है, तो क्या इसको लेकर कोई नियम है?

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Indian Railway Laws What if Someone Using or Stealing Railway Iron Know Rules in Hindi
रेलवे का सामान चोरी करने पर क्या हो सकता है? - फोटो : AdobeStock

Indian Railways Rules for Goods: सफर लंबी दूरी का हो या फिर छोटी दूरी का, भारतीय रेलवे रोजाना एक बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन करता है। पैसेंजर ट्रेन से लेकर शताब्दी ट्रेनों जैसी कई अन्य ट्रेनों के जरिए लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसके लिए बस आपको ट्रेन टिकट लेना होता है और फिर आप जनरल कोच से लेकर एसी क्लास तक में (जैसा टिकट लिया है उस हिसाब से) सफर कर सकते हैं।



पर क्या आप जानते हैं की कोई रेलवे के सामान का पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करता है या उसे चुराता है जैसे, रेलवे का लोहा तो इसको लेकर क्या कोई नियम है? शायद नहीं, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि बीते दिनों एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए जानते हैं रेलवे को चुराने को लेकर क्या कोई नियम है...

Indian Railway Laws What if Someone Using or Stealing Railway Iron Know Rules in Hindi
रेलवे का सामान चोरी करने पर क्या हो सकता है? - फोटो : AdobeStock

पहले मामला जान लें

  • दरअसल, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के औरैया में एआरटीओ ने एक ऐसी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा जिसमें रेलगाड़ी के पहिए लगे हुए थे। जांच में पता चला कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कृषि कार्यो के लिए राजस्थान का था, लेकिन ट्रॉली का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। ऐसे में एआरटीओ द्वारा इस गाड़ी का 10 लाख 6 हजार रुपये का चालान किया गया।
Indian Railway Laws What if Someone Using or Stealing Railway Iron Know Rules in Hindi
रेलवे का सामान चोरी करने पर क्या हो सकता है? - फोटो : Adobe Stock

क्या कहता है रेलवे का नियम?

  • इस बात से लगभग हर कोई अवगत है देश के किसी न किसी कोने में रेलवे का कोई न कोई काम चल ही रहा होता है। कहीं पटरी बिछ रही होती है तो कहीं पर पुल का निर्माण आदि चलता ही रहता है। ऐसे में रेलवे का सामान वहां पर या सड़क किनारे रखा रहता है, लेकिन यहां जान लें अगर कोई व्यक्ति इस सामान को चुराता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।
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Indian Railway Laws What if Someone Using or Stealing Railway Iron Know Rules in Hindi
रेलवे का सामान चोरी करने पर क्या हो सकता है? - फोटो : AdobeStock
  • मान लीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति या एक से ज्यादा लोग मिलकर रेलवे का लोहा चुराते हैं और फिर उसे कहीं बेच देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे का नियम कहता है कि इस स्थिति में दोनों व्यक्तियों (सामान खरीदने वाला और बेचने वाला) के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जिसमें जुर्माने से लेकर जेल भेजने तक का प्रावधान है।
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रेलवे का सामान चोरी करने पर क्या हो सकता है? - फोटो : Adobe Stock

कितना जुर्माना और कितनी जेल?

  • सड़क किनारे या कहीं अन्य जगहों पर रखे भारतीय रेलवे के सामान से छेड़छाड़ करने पर या इसे चुरना पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत ये कार्रवाई की जा सकती है जिसमें आपको कम से कम 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है। वहीं, इसमें जुर्माना 1 हजार रुपये से शुरू होकर मामले के हिसाब से अलग-अलग लगाया जाता है।
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