Can You File Online TDR Counter Ticket: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के बीच अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर से खरीदे गए टिकट पर ऑनलाइन टीडीआर दर्ज किया जा सकता है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, टिकट खरीदने के माध्यम के आधार पर ही रिफंड की प्रक्रिया तय होती है।
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क्या काउंटर टिकट पर ऑनलाइन टीडीआर फाइल कर सकते हैं? जानें रेलवे का नियम
Sun, 27 Sep 2026 01:04 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:04 PM IST
सार
Railway Counter Ticket TDR Rules: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग रेलवे काउंटर से टिकट से टिकट खरीदते हैं और बाद में टीडीआर फाइल करने की स्थिति बन जाती है। ऐसे में कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या काउंटर टिकट का ऑनलाइन टीडीआर फाइल कर सकते हैं। आइए इसी के बारे में इस लेख में समझते हैं।
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रेलवे काउंटर टिकट टीडीआर नियम
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Indian Railways
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किन-किन स्थितियों में फाइल किया जाता है TDR?
- रेलवे में टीडीआर फाइल करने के कुछ विशेष नियम और स्थितियां तय हैं।
- जब ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे से अधिक लेट हो, ट्रेन का रूट बदल दिया गया हो, ट्रेन में एसी काम न कर रहा हो या यात्री का लोअर बर्थ/अपर बर्थ की कमी के कारण सफर न हो पाया हो, तब यात्री पूरे रिफंड के लिए टीडीआर फाइल कर सकते हैं।
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काउंटर टिकट का TDR जमा करने की सही प्रक्रिया
- काउंटर टिकट के मामले में यात्री को रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरना होता है।
- फॉर्म के साथ मूल काउंटर टिकट संलग्न करके जमा करना अनिवार्य है।
- इसके बाद काउंटर क्लर्क आवेदन दर्ज करके यात्री को एक रसीद देता है, जो भविष्य में रिफंड क्लेम ट्रैक करने के काम आती है।
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Indian Railways, भारतीय रेलवे
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ऑनलाइन टिकट के लिए टीडीआर फाइल करने के नियम
- अगर आपने ऑनलाइन ई-टिकट बुक किया है, तो आपको स्टेशन जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
- इसके लिए आईआरसीटीसी के 'मॉय ऑर्डर' या 'बुक्ड टिकट हिस्ट्री' सेक्शन में जाकर 'फाइल टीडीआर' विकल्प चुनना होता है।
- ऑनलाइन फॉर्म में यात्रा न करने का सही कारण चुनकर रिक्वेस्ट सबमिट करते ही आपका टीडीआर दर्ज हो जाता है।
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Indian Railways
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टीडीआर फाइल करते समय समय-सीमा का रखें ध्यान
- टीडीआर फाइल करने की एक निश्चित समय-सीमा होती है, जिसका पालन न करने पर रिफंड का दावा खारिज हो सकता है।
- आमतौर पर ट्रेन छूटने या चार्ट बनने से पहले और आपात स्थिति में ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने के 72 घंटे के भीतर ही टीडीआर दर्ज कराना होता है।
- समय पर आवेदन करने पर रिफंड राशि आपके बैंक खाते में आ जाती है।