पैन कार्ड काफी उपयोगी दस्तावेज है। इस कार्ड की मदद से हमारे कई जरूरी काम होते हैं। पैन कार्ड में हमारी कई जरूरी जानकारियां दर्ज होती हैं। वित्त से जुड़े कई जरूरी कार्यों को कराने में इसकी मांग की जाती है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या बैंक में खाता खुलवाना हो हर जगह पैन कार्ड की जरूरत हम लोगों को होती है। पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसकी मदद से सरकार टैक्स इवेजन को आसानी से ट्रैक कर सकती है। वहीं इन दिनों कई जरूरी दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। ऐसे में पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं। ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
Aadhaar-PAN Link: 30 जून तक जरूर करा लें पैन को आधार से लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Mon, 05 Jun 2023 02:13 PM IST
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