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राष्ट्रगान के दौरान जरूरी है खड़े होना, क्या कहता है कानून?

Tue, 01 Dec 2015 07:11 PM IST
Updated Tue, 01 Dec 2015 07:11 PM IST
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राष्ट्रगान के दौरान जरूरी है खड़े होना, क्या कहता है कानून?

rules for national anthem

सिनेमाघर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने पर एक शख्स को सिनेमाघर से बाहर निकाल दिया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या राष्ट्रगान के दौरान खड़ा ना होना उसका अपमान है। आइए हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रगान को लेकर क्या है सरकारी आचार संहिता और क्या कहता है कानून

राष्ट्रगान के दौरान जरूरी है खड़े होना, क्या कहता है कानून?

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क्या कहता है कानून -- राष्ट्रीय असम्मान निरोधक कानून 1971 की धारा-3 के मुताबिक कोई शख्स जो राष्ट्रगान को जानबूझकर गाने से रोकता है या किसी समूह को जो राष्ट्रगान गा रहा हो, उसमें जानबूझकर व्यवधान करता है, ऐसे शख्स को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।

राष्ट्रगान के दौरान जरूरी है खड़े होना, क्या कहता है कानून?

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क्या कानून के मुताबिक राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी है?-- राष्ट्रगान के समय बैठे रहने या खड़े होने के बारे में कानून कुछ भी नहीं कहता है।

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राष्ट्रगान के दौरान जरूरी है खड़े होना, क्या कहता है कानून?

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इस बारे में क्या है सरकार की राय?
5 जनवरी 2015 को सरकार ने इस बारे में जो सामान्य प्रावधान बताए हैं उसके मुताबिक जब भी राष्ट्रगान गाया जा रहा हो या किसी समूह की मौजूदगी में उसे बजाया जा रहा हो तो वहां मौजूद लोगों को उसके सम्मान में सावधान की मु्द्रा में खड़ा होना चाहिए।

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जब राष्ट्रगान किसी न्यूजरील या डॉक्यूमेंट्री में फिल्म के तौर पर दिखाया जा रहा हो तो खड़ा होना जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसा करने से अफरातफरी या बेवजह का व्यवधान हो सकता है।

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