कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन-4 की घोषणा कर दी है। पिछले 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 31 मई तक कर दिया गया है। इस घातक वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल प्रेस रिलीज जारी कर लॉकडाउन-4 की घोषणा की। वहीं गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-4 के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। ऐसे में हम सभी के अंदर ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि लॉकडाउन-4 में किन चीजों पर राहत दी गई है और कहां पर सख्ती बढ़ाई गई है। तो आइए जानते हैं लॉकडाउन-4 के दिशा निर्देश के बारे में...
लॉकडाउन 4.0: कोरोना संग जीना सीखें, बाहर निकलें तो इन चीजों का रखें विशेष ध्यान
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बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह
65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवतियों और 10 साल से कम आयु के बच्चों को अति आवश्यक या स्वास्थ्य कारणों के अलावा घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं अन्य व्यक्तियों को बाहर निकलते वक्त विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहर निकलते समय हमेशा मुंह को ढंके रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें।
कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य
कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा। कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां आने वाले सभी कर्मचारियों के फोन में यह एप इंस्टॉल हो। इसके साथ ही जिला प्राधिकरण नागरिकों को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें।
लॉकडाउन-4 में इन चीजों पर प्रतिबंध
सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय. हवाई यात्रा पर प्रतिबंध।
- मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध।
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि पर प्रतिबंध।
- होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाओं पर प्रतिबंध।
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार बंद रहेंगे।
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खुलने की अनुमति रहेगी लेकिन दर्शकों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
- धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध।
लॉकडाउन-4 में इन चीजों की अनुमति
राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति पर अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों का परिचालन।
राज्य व केंद्रशासित प्रदेश के निर्णय पर राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण करेंगे।