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मालेगांव ब्लास्ट केस: मामले का 28वां गवाह भी मुकरा, एनआईए की विशेष अदालत में सात नवंबर को अगली सुनवाई

Sat, 05 Nov 2022 05:37 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 05 Nov 2022 05:37 PM IST
सार

मालेगांव विस्फोट मामले में गवाह अपने बयान से लगातार मुकर रहे हैं। 14 साल पुराने इस मामले के 28वें गवाह ने भी अपने बयान से पलटी मार ली है।

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Another witness in Malegaon blast case turns hostile
malegaon blast

चौदह साल पुराने मालेगांव विस्फोट मामले में एक और गवाह शनिवार को मुकर गया। वह इस मामले में 28वें गवाह हैं, जो मुकर गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को होनी है। अब कुल 105 गवाह ही बचे हैं। 

दो दिन पहले भी मुकर गया था एक गवाह

Another witness in Malegaon blast case turns hostile
मालेगांव ब्लास्ट केस - फोटो : पीटीआई

दो दिन पहले भी एक गवाह इस मामले में मुकर गया था। उसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत से कहा था कि उसे वह बयान याद नहीं है, जो उसने महाराष्ट्र के आतंक रोधी दस्ते (एटीएस) को दिया था। 

आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दयानंद पांडे के खिलाफ दिया था बयान

Another witness in Malegaon blast case turns hostile
साध्वी प्रज्ञा को उज्जैन ले जा सकती है पुलिस

गवाह ने कथित तौर पर महाराष्ट्र एटीएस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के दौरान भोपाल की मौजूदा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और एक अन्य आरोपी दयानंद पांडे के खिलाफ बयान दिया था। 


 
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गवाह ने कहा- 75 साल का हो गया हूं, अब बयान याद रखना मुश्किल

Another witness in Malegaon blast case turns hostile
Maharashtra ATS

हालांकि, गवाह गुरुवार को एनआईए की विशेष अदालत के सामने आया। इस दौरान उसने कहा कि उसे याद नहीं है कि उसने पहले महाराष्ट्र एटीएस को दिए बयान में क्या कहा था। उन्होंने अदालत को बताया कि वह अब 75 साल के हैं, इसलिए उन्हें अब यह याद रखना मुश्किल है कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था। 

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सितंबर और अगस्त में भी दो गवाह मुकरे

Another witness in Malegaon blast case turns hostile
court new - फोटो : istock

इससे पहले सितंबर और अगस्त में इस मामले के दो अन्य गवाह भी एनआईए की विशेष अदालत में अपने बयान से मुकर गए थे। उनमें से एक ने अदालत में यह कहने से इनकार कर दिया कि उसने जांच एजेंसी को पहले बयान दिया था। यह गवाह तब इंदौर के एक होटल में काम करता था। 


 
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