टीवी एंकर सुहैब इलियासी अपनी पहली पत्नी के जुर्म में इन दिनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दूसरी पत्नी की देखभाल के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि 18 साल पुराने मामले में इलियासी को पिछले साल 16 दिसंबर को पहली पत्नी अंजू की हत्या का दोषी पाया गया था।
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दूसरी पत्नी की देखरेख के लिए टीवी एंकर सुहैब इलियासी को मिली जमानत, पहली को उतारा था मौत के घाट
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Updated Thu, 26 Apr 2018 11:14 PM IST
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Suhaib Ilyasi Verdict
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बताया जा रहा है कि इलियासी की दूसरी पत्नी बीमार हैं और इसी आधार पर जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस आई.एस. मेहता की बैंच ने 20 हजार रुपये के बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर यह राहत प्रदान की है।
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इलियासी को पिछले साल 16 दिसंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2017 को इलियासी पत्नी अंजू की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि इलियासी ने हत्या की और फिर इसे आत्महत्या का रंग दिया।
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कोर्ट ने अपने फैसले में इलियासी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। साथ ही 10 लाख रुपये अंजू के परिजनों को मुआवजा के रूप में देने का आदेश दिया था।
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गौरतलब है कि सुहैब लंदन में एक टीवी चैनल के प्रोड्यूसर थे। 1996 में भारत वापस आकर उन्होंने एक क्राइम बेस्ड रिएलिटी शो 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड' शो बनाया, जो देखते ही देखते पॉपुलर हो गया।