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बस कुछ दिन बाकी, ITR भरते समय इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो परेशानी झेलेंगे

Thu, 22 Mar 2018 05:24 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 22 Mar 2018 05:24 PM IST
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Income tax return file hurry to avoid problems

इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो जल्दी ही ये काम निपटा लें, लेकिन इन बातों पर ध्यान जरूर दें।

Income tax return file hurry to avoid problems
प्रतीकात्मक तस्वीर

आयकर अधिकारियों के मुताबिक, आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को छूट मिलती है। इसके लिए वे आसानी से क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने नोटबंदी के दौरान एकांउट में दो लाख से अधिक की राशी जमा की है तो आपको इसकी जानकारी इसमें देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो आयकर विभाग की नजर आप पर बनी रहेगी।

Income tax return file hurry to avoid problems
tax return

नए नियमों के तहत अब सिर्फ 80 साल से अधिक उम्र के लोग ही ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा पांच लाख रुपये तक की इनकम वाले इंडिविजुअल जिनका कोई रिफंड न हो, ऐसे लोग ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को छोड़कर बाकी सभी ऑनलाइन भरने अनिवार्य हैं।

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Income tax return file hurry to avoid problems
tax return

अगर आप ये सोच रहे हैं तो कि अलग-अलग स्रोतों से हुए इनकम जिन पर टीडीएस काटा जा चुका है, तो ऐसा न सोचें। यह ब्योरा जरूर दें। नियमों के मुताबिक यह बिल्कुल गलत है। आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में ऐसी इनकम का ब्योरा भी देना होगा। अगर कोई वेतनभोगी है और इसके साथ किराया, ब्याज आदि से अतिरिक्त आय हो रही, है तो रिटर्न फाइल करते समय आप केवल अपनी वेतन से होने वाली इनकम का ब्योरा रिटर्न फाइल में न भरें।

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Income tax return file hurry to avoid problems

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय करदाता को अपनी सभी इनकम का ब्योरा देना होता है. साधारणत: रिटर्न फाइल करते समय टैक्स पेयर एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट के ब्याज से होने वाली आय का ब्योरा देना जरूरी नहीं समझते हैं. इस तरह की गलती अधिकांश टैक्सपेयर करते हैं। जबकि एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट से मिले ब्याज का ब्योरा रिटर्न फाइल करते समय देना जरूरी होता है।
 

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