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इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग संबंधी अपने कई नियमों में किया बदलाव, जानने के लिए यहां क्लिक करें....

Mon, 26 Feb 2018 07:27 AM IST
भूपेंद्र सिंह राणा, अमर उजाला, देहरादून
भूपेंद्र सिंह राणा, अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 26 Feb 2018 07:27 AM IST
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Railway

इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग संबंधी अन्य कई नियमों में बदलाव किया है। कुछ बदलाव लागू हो गए हैं और कुछ लागू होने वाले हैं। अधिक जानकरी के लिए टैप करें...


 

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memu train - फोटो : अमर उजाला
अगर ट्रेन मिस हो गई तो आप टीडीआर फाइल करने पर बेस फेयर का 50 प्रतिशत वापिस मिल जाएगा। अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है या आपका सफर पूरा नहीं होता तो रेलवे यात्री को फुल रिफंड देगा।

 
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बनकर तैयार टनकपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म। - फोटो : amar ujala
रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेन मिस हो जाए तो टीटीई आपकी सीट अगले दो स्टेशन तक किसी को जारी नहीं कर सकता। दो स्टेशन के बाद सीट किसी और को जारी होगी। ऐसे में आप अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़कर उसमें सफर कर सकते हैं। 

 
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ट्रेन - फोटो : अमर उजाला
एक फरवरी से रेलवे आरक्षण फॉर्म में दिव्यांगों और थर्ड जेंडर को पहचान देने के लिए कॉलम जोड़ा गया है। वहीं नए फॉर्म में शताब्दी और राजधानी के यात्री खाना लेने या न लेने का विकल्प भी भर सकेंगे।

 
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ट्रेन पैसेंजर्स
अगर टिकट गुम हो गई तो इसके लिए बोर्डिंग स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए आईडी कार्ड की कॉपी लगाकर प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ध्यान दें सफर शुरू करने से 24 घंटे पहले ये काम करना होगा।
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