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Ankita Murder Case: मुख्य आरोपी पुलकित के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत की मंजूरी

Thu, 12 Jan 2023 06:53 AM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 12 Jan 2023 06:53 AM IST
सार

अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलिकत के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अंदालत ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, कोटद्वार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता के बेटे पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी।

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Ankita Murder Case: Narco and polygraph test of the accused will be heard today prosecution will file ruling
अंकिता हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलिकत के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अंदालत ने मंजूरी दे दी है। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि गत 3 जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई थीं। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 5 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। 5 जनवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित मामलों में अन्य कई रूलिंग को जरूरी बताते हुए इन्हें प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई। अदालत ने इसके लिए समय प्रदान करते हुए 10 जनवरी की तिथि नियत की थी।  उत्तराखंड में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट कोटद्वार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता के बेटे पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी।

Ankita Murder Case: Narco and polygraph test of the accused will be heard today prosecution will file ruling
पुलकित अंकित और सौरभ - फोटो : अमर उजाला

कब क्या हुआ
- 9 दिसंबर, 2022 को अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने तीनों आरोपियों पुलकित, सौरभ व अंकित के नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। 
- 12 दिसंबर, 2022 को आरोपी पुलकित एवं सौरभ ने नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति प्रदान कर दी थी लेकिन तीसरे आरोपी अंकित ने कोर्ट से इस पर विचार के लिए दस दिन का समय मांगा। 
- 22 दिसंबर, 2022 को तीनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पैंतरा बदलते हुए पूर्व में दी गई सहमति व असहमति के पत्रों को वापस ले लिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कोर्ट से कहा कि सहमति देने वाले दो आरोपियों पुलकित और सौरभ ने बिना कानूनी सलाह के सहमति प्रदान की थी। 
- 3 जनवरी, 2023 को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 5 जनवरी की तिथि नियत कर दी।
- 5 जनवरी, 2023 को अभियोजन पक्ष ने फैसले से पूर्व नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट से संबंधित रूलिंग (न्यायिक निर्णयों की प्रति) अदालत में दाखिल करने के लिए समय की मांग अदालत से की। अदालत ने सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

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पुलकित आर्य और अंकिता भंडारी - फोटो : अमर उजाला

आरोपी पुलकित आर्य ने इन सवालों को भी शामिल करने को कहा
- अंकिता को नहर में धक्का किसने दिया और उसे मारने की साजिश किसने रची।
- घटना की शाम अंकिता अपनी मर्जी से हमारे साथ गई थी या उसे जबरदस्ती ले गए।
- क्या किसी ने अंकिता को बचाने की कोशिश की।
- क्या हमने अंकिता को किसी वीआईपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया।
- अंकिता के परिवार एवं मित्र पुष्प के साथ अंकिता के कैसे संबंध थे। इस बारे में अंकिता ने हमें क्या-क्या बताया।
- अंकिता का दोस्त पुष्प उसके साथ शादी के लिए क्यों मना कर रहा था। अंकिता ने इस बारे में हम तीनों को क्या-क्या बताया।

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अंकिता भंडारी हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

ये है मामला
बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

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अंकिता हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

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