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आपके पैन कार्ड को लेकर आयकर विभाग ने शुरू की यह नई सेवा, अब घर बैठे मिलेगा फायदा

Sat, 30 Jun 2018 11:34 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 30 Jun 2018 11:34 AM IST
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income tax department launches e-pan card facility for taxpayers

पैन कार्ड धारकों के लिए आयकर विभाग ने एक नई सेवा को शुरू कर दिया है। इस सेवा से करदाताओं का आयकर अधिकारियों से बात करना और कम हो जाएगा। इसके साथ ही वो घर बैठे इसका फायदा उठा सकेंगे। 

अब जारी कर सकेंगे ई-पैन

income tax department launches e-pan card facility for taxpayers

अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर इसमें किसी तरह का बदलाव किया है और नया पैन कार्ड आने में देर लग रही है, तो फिर ई-पैन के जरिए ऐसा कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

केवल आधार नंबर की पड़ेगी आवश्यकता

income tax department launches e-pan card facility for taxpayers

ई-पैन को जेनरेट करने में किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा। आपको केवल आयकर विभाग की वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाकर के ऐसा करना होगा। हालांकि यह सुविधा केवल कुछ ही समय के लिए है, जिसको बाद में बंद कर दिया जाएगा। 

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ऐसे होगी ई-केवाईसी

income tax department launches e-pan card facility for taxpayers

आपके आधार डाटाबेस के जरिए ही ई-केवाईसी होगी। आधार ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी पूरी हो जाने के बाद आपके ई-पैन को जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आयकरदाताओं को एक सफेद कागज पर अपने हस्ताक्षर करके उसे अपलोड करना होगा। इसके बाद एक 15 अंकों का एकनॉलेजमेंट नंबर जारी किया जाएगा, जिसे आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। 

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30 जून आखिरी तारीख

income tax department launches e-pan card facility for taxpayers
aadhaar

अगर आपने अपने पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर यह रद्दी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अलग से देना होगा। इसके साथ ही 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भरने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने अब इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है। 

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