पैन कार्ड धारकों के लिए आयकर विभाग ने एक नई सेवा को शुरू कर दिया है। इस सेवा से करदाताओं का आयकर अधिकारियों से बात करना और कम हो जाएगा। इसके साथ ही वो घर बैठे इसका फायदा उठा सकेंगे।
अब जारी कर सकेंगे ई-पैन
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर इसमें किसी तरह का बदलाव किया है और नया पैन कार्ड आने में देर लग रही है, तो फिर ई-पैन के जरिए ऐसा कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
केवल आधार नंबर की पड़ेगी आवश्यकता
ई-पैन को जेनरेट करने में किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा। आपको केवल आयकर विभाग की वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाकर के ऐसा करना होगा। हालांकि यह सुविधा केवल कुछ ही समय के लिए है, जिसको बाद में बंद कर दिया जाएगा।
ऐसे होगी ई-केवाईसी
आपके आधार डाटाबेस के जरिए ही ई-केवाईसी होगी। आधार ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी पूरी हो जाने के बाद आपके ई-पैन को जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आयकरदाताओं को एक सफेद कागज पर अपने हस्ताक्षर करके उसे अपलोड करना होगा। इसके बाद एक 15 अंकों का एकनॉलेजमेंट नंबर जारी किया जाएगा, जिसे आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
30 जून आखिरी तारीख
अगर आपने अपने पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर यह रद्दी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अलग से देना होगा। इसके साथ ही 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भरने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने अब इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है।