एटीएम पर अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि खाते में बैलेंस होने के बावजूद पैसा नहीं निकलता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल को पिछले वित्त वर्ष में करीब 16 हजार ऐसी शिकायतें मिली थीं। हालांकि आरबीआई ने ग्राहकों को शिकायतों को देखते हुए 1 जुलाई, 2011 को एक नियम बनाया था, जिससे ज्यादार लोग बेखबर हैं। इस नियम के अनुसार बैंकों को हर्जाने के तौर पर रोजाना 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को देना होगा रोजाना 100 रुपया
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: paliwal पालीवाल
Updated Mon, 06 May 2019 02:12 PM IST
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