इस वित्तीय वर्ष में आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 है। अगर आपने अभी तक अपना आयकर दाखिल नहीं किया है तो आपको इसे जल्दी ही निपटा लेना चाहिए। 31 दिसंबर के बाद आपको इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अभी तक अपना आयकर इसलिए नहीं भर पाएं हैं क्योंकि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सीए या वकील के पास है, तो आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप उनसे बिना पूछे ही अपने टैक्स को नये आयकर पोर्टल के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए सीए अजय बगड़िया ने कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं। इसके लिए आपको बस ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा। यहां अपना रिटर्न ई-फाइल करने के लिए लॉगिन करना होगा। अगर आप पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत हैं तो लॉगिन पर क्लिक करें। अब यहां पर आपको ‘टैक्सपेयर’ पर क्लिक करके पैन का विवरण भरें और वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आगे की जानकारियों को भी भरें।
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ITR Filing: क्या आपके पास भी आईटीआर फाइल करने के लिए नहीं है पासवर्ड? यहां देखिए कैसे कर सकते हैं रिटर्न दाखिल
Fri, 24 Dec 2021 05:27 PM IST
ज्योति मेहरा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Fri, 24 Dec 2021 05:27 PM IST
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कैसे कर सकते हैं आईटीआर दाखिल (प्रतिकात्मक तस्वीर)
- फोटो : pixabay
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- इसके बाद आपको नाम, पता, लिंग, आवास, जन्मतिथि, ईमेल आइडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा। इसके बाद ‘जारी रखें’ पर क्लिक करना है। य़हां सत्यापित करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पते पर छह अंकों का ओटीपी आएगा। जिसे आपको दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दर्ज करना है।
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- यहां पर एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपको दर्ज किए गए विवरणों को सत्यापित करना होगा। अगर यहां आपको कोई गलती नजर आती है तो आप उसे सुधार सकते हैं और एक नए ओटीपी की मदद से परिवर्तन को मान्य करें। अंत में आपको एक सुरक्षित लॉगिन और पासवर्ड सेट कर लेंना है।
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- अब आईटीआर फाइल करने के बारे में बात करें तो, ई-फाइलिंग पोर्टल incometax।gov।in पर जाएं और अपना यूजरनेम नेम व पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद ई-फाइल टैब पर क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प पर क्लिक करें। अब ईयर 2021-22 का चुन कर कंटिन्यू करें। यहां पर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्शन में से ऑनलाइन ऑप्शन चुनकर कंटिन्यू करना है।
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- अब व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार या अन्य चुनकर आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से कोई एक चुनें और कंटिन्यू करें। यहां पर आपको छूट सीमा से ऊपर या फिर धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत रिटर्न का कारण पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आप आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते वक्त सही विकल्प चुनें। इसके बाद बैंक खाते की डिटेल दर्ज करके ITR वेरिफाई करें। इसके बाद आयकर विभाग को रिटर्न की एक हार्ड कॉपी भेजे दें।