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New Rules: इनकम टैक्स से लेकर यूपीआई और क्रेडिट कार्ड तक...आज से क्या-क्या बदलेगा; यहां जानें हर सवाल का जवाब

Tue, 01 Apr 2025 04:34 PM IST
शिव शुक्ला बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शुक्ला Updated Tue, 01 Apr 2025 04:34 PM IST
सार

आज से नया वित्त वर्ष शुरु हो गया है। वित्त वर्ष के पहले दिन से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। आइये जानते हैं कि टैक्स, बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जमा, बचत व जीएसटी से जुड़े कौन-कौन से नियमों में होगा संशोधन...

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New Rules From 1st April 2025 From income tax to UPI and credit card...many rules change from today
आज से बदल जाएंगे कई नियम। - फोटो : free pic
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आज यानी एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब है कि आम बजट की घोषणाएं मंगलवार से लागू हो जाएंगी। इस वित्त वर्ष से कई अहम बदलाव हो रहे हैं, जो करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालने वाली हैं।

सबसे बड़ा बदलाव आयकर व्यवस्था में है। नई कर व्यवस्था लागू होने के साथ ही अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगियों के लिए यह सीमा 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये हो जाएगी। जानते हैं कई अन्य बदलावों के बारे में...

New Rules From 1st April 2025 From income tax to UPI and credit card...many rules change from today
आयकर - फोटो : अमर उजाला

12.75 लाख रुपये तक कमाई करमुक्त
नई कर व्यवस्था में नए स्लैब के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी। 12 लाख रुपये की सीमा के ऊपर की आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा।

सरकार ने नई कर व्यवस्था में आयकर कानून की धारा-87ए के तहत छूट की सीमा को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है। यह छूट सुनिश्चित करती है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई पर करदाता के ऊपर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनेगी।

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टीडीएस। - फोटो : freepic

टीडीएस : ब्याज से होने वाली कमाई पर ज्यादा बचत
सरकार ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) से ब्याज कमाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। एक अप्रैल, 2025 से ब्याज आय पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर दोगुनी यानी एक लाख रुपये कर दी गई है। यानी अगर कोई वरिष्ठ नागरिक एक वित्त वर्ष में ब्याज के रूप में एक लाख रुपये तक कमाई करता है, तो बैंक उस पर कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। इससे उन वरिष्ठ नागरिकों का काफी फायदा होगा, जो ब्याज आय से अपना गुजारा करते हैं। सामान्य नागरिकों के लिए यह सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। यानी एक अप्रैल से सामान्य नागरिकों को एफडी या आरडी से एक वित्त वर्ष से 50,000 रुपये तक की ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : freepic
सालाना छह लाख रुपये तक मकान किराये से कमाई पर कोई टीडीएस नहीं 
मकान किराये से कमाई के लिए टीडीएस कटौती की सीमा को 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना किया गया है। यानी 50,000 रुपये महीने तक के किराये पर टीडीएस नहीं लगेगा। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जिनके पास दूसरा घर या प्रॉपर्टी है और उन्हें किराये से कमाई होती है। 6 लाख से ज्यादा का किराया होने पर ही टीडीएस देना होगा।
 
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प्रतीकात्मक - फोटो : एएनआई

लाभांश आय पर भी राहत
शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी नए नियम से फायदा होगा। एक अप्रैल से लाभांश से होने वाली कमाई पर टीडीएस छूट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। यानी नए वित्त वर्ष से शेयर और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के जरिये होने वाली 10,000 रुपये तक लाभांश आय पर टीडीएस नहीं कटेगा।

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