अक्सर लोग ऑफिस से घर जाने के बाद भी बॉस के फोन और मैसेज से परेशान रहते हैं। वहीं पिछले दो सालों में कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन काफी बढ़ा है। ऐसे में इस बात शिकायतें भी काफी आ रही हैं कि लोगों को ज्यादा समय तक काम करना पड़ रहा है। ऑफिस ऑवर खत्म होने के बाद भी काम करवाया जाता है। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए अब कई देशों ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर कानून बनाना शुरू कर दिया है। दुनिया में एक ऐसा ही देश है पुर्तगाल, जिसने एक नया कानून बनाया है। यहां ऑफिस आवर खत्म होने के बाद बॉस का कर्मचारियों को फोन, मैसेज या ईमेल करना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं ऐसा करने पर बॉस को सजा भी मिलेगी।
पुर्तगाल की संसद में पारित नए नियमों के तहत कंपनियां सिर्फ ऑफिस आवर के बाद ही नहीं बल्कि वीकेंड के दौरान भी अपने कर्मचारियों को कॉल या ईमेल नहीं कर सकतीं। अगर ऐसा करती हैं तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा।
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ऑफिस ऑवर के बाद कर्मचारियों को मैसेज करना इललीगल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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बिजली और इंटरनेट बिल का भी करना होगा भुगतान
पुर्तगाल के इस नए कानून के तहत वर्क फ्रॉम होम के दौरान कर्मचारियों को फोन या मैसेज करना गैर-कानूनी तो होगा ही, साथ ही कंपनियों को बिजली और इंटरनेट बिल आदि खर्चों का भी भुगतान करना होगा। सिर्फ यही नहीं नए नियम के अनुसार अगर किसी कर्मचारी का बच्चा छोटा है तो वह उसके 8 साल की उम्र होने तक वर्क फ्रॉम होम कर सकता है।
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ऑफिस ऑवर के बाद कर्मचारियों को मैसेज करना इललीगल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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इन कंपनियों पर लागू नहीं होगा नियम
पुर्तगाल के नए नियम में छोटी कंपनियों को राहत दी गई है। देश के श्रम कानूनों में हुए इस संशोधन के मुताबिक़ दस से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों पर ये नियम लागू नहीं होगा। पुर्तगाल में साफ तौर कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब कंपनी ये नहीं समझे कि कर्मचारी घर में हैं और छुट्टी पर हैं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान अधिक दबाव की वजह से कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ रही है, वे मानसिक बीमारियों से परेशान होने लगे हैं, इसलिए अब वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस का समय खत्म होने के बाद अगर बॉस उन्हें काम के लिए मैसेज भेजते हैं, तो उसे गैर-कानून माना जाएगा और ऐसे बॉस को जेल भेज दिया जाएगा।
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ऑफिस ऑवर के बाद कर्मचारियों को मैसेज करना इललीगल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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इस नए कानून को लेकर पुर्तगाल के सामाजिक सुरक्षा मंत्री का कहना है कि कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम नई वास्तविकता बन गई है। इसीलिए रिमोट वर्किंग को और आसान बनाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में लोगों की विकल्पों को पूरा करने के लिए नये दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमें इसको लेकर सावधान भी रहने की जरूरत है।