गुजरात हाईकोर्ट ने 20 साल की युवती को उसके ब्वॉयफ्रेंड के साथ बिना शादी के साथ रहने का इजाजत दे दी है। युवती के ब्वॉयफ्रेंड की उम्र 19 साल है और अब वह बिना किसी डर के उसके साथ लिव-इन में रह सकती हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब दोनों के घर वाले उन पर किसी भी तरह का दबाव भी नहीं बना सकते। मगर किस आधार पर कोर्ट ने ऐसा चौंकाने वाला फैसला सुनाया?
हाईकोर्ट ने लड़की को दी लिव-इन में रहने की मंजूरी, इस वजह से मान ली 19 साल के ब्वॉयफ्रेंड की अपील
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Updated Sat, 04 Aug 2018 11:32 AM IST
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