भारत आज अपना राष्ट्रीय पर्व 70वां गणतंत्र दिवस (Republic Day) मना रहा है। इसी दिन 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। भारत की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के कुछ नियम हैं जिन्हें गृह मंत्रालय ने निर्धारित किए हैं। काफी लोग इस बात से अनजान होंगे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूर चाहिए।
Republic Day 2019: तिरंगे का अपमान किया तो होगी जेल, जानें क्या हैं नियम
गृह मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बताए हैं, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं। तिरंगा फहराने के तमाम नियम-कानूनों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ 'भारतीय ध्वज संहिता-2002' में एकीकृत किया गया है।
राष्ट्रीय ध्वज के लिए जारी की गई आचार संहिता का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। हाथ में तिरंगा लेने से पहले आपको इसका मान कैसे रखना है ये भी पता होना चाहिए। आप भी इन नियमों को जान लीजिए वरना कहीं आपको जेल न जाना पड़ जाए...
क्या है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया
Happy #RepublicDay to all 🇮🇳 my Sand art at puri beach in Odisha . #ILoveMyIndia pic.twitter.com/Z3vpvOehYU
— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) January 26, 2019
तिरंगे को किसी गाड़ी या वाहन, ट्रेन या नाव को ढंकने के काम में नहीं लाया जा सकता। तिरंगे को किसी पर्दे या घर के किसी अन्य काम में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्यव तिरंगे के उपर कुछ भी लिखना या प्रिंट करना वर्जित है।