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PUC: अगर आपके पास नहीं है वैध पीयूसी सर्टिफिकेट तो मिलेगा नोटिस, भरना पड़ सकता है 10,000 रुपये का चालान

Mon, 11 Jul 2022 09:36 AM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 11 Jul 2022 09:36 AM IST
सार

दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर सकता है जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र नहीं है।

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Delhi government's Transport department to issue notice to vehicle owners who do not have valid pollution under control PUC certificates
PUC - फोटो : Amar Ujala
दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर सकता है जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र नहीं है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग पीयूसी सर्टिफिकेट हासिल नहीं करने पर नोटिस पर कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये के चालान भी भेजेगा। पीटीआई की रिपोर्ट है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अभियान को तेज करेगा कि बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहन शहर की सड़कों पर न चलें। 
Delhi government's Transport department to issue notice to vehicle owners who do not have valid pollution under control PUC certificates
ट्रैफिक - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में इस समय 17 लाख से ज्यादा वाहन बिना वैध पीयूसी सर्टिफेकेट के चल रहे हैं। इस भारी संख्या में वाहनों में 13 लाख दोपहिया और तीन लाख पैसेंजर कारें शामिल हैं। 
Delhi government's Transport department to issue notice to vehicle owners who do not have valid pollution under control PUC certificates
ट्रैफिक - फोटो : अमर उजाला
रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार पीयूसी सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने के बाद वाहन मालिकों को उनके घर नोटिस भेजने की व्यवस्था पर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यदि वाहन मालिक वैध प्रमाण पत्र हासिल नहीं करते हैं, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी उनके घर पहुंच जाएगा।
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Delhi government's Transport department to issue notice to vehicle owners who do not have valid pollution under control PUC certificates
ट्रैफिक - फोटो : शुभम बंसल
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि कोई वाहन वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़ा जाता है, तो उसके मालिक को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, प्रत्येक मोटर वाहन को उसके पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि खत्म होने के बाद एक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र ले लेना जरूरी है। इसमें BS-I, BS-II, BS-III, BS-IV, CNG और LPG वाहन भी शामिल हैं। चार पहिया BS-IV अनुपालित वाहनों की वैधता एक वर्ष और अन्य वाहनों के लिए तीन माह है।
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Delhi government's Transport department to issue notice to vehicle owners who do not have valid pollution under control PUC certificates
प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों की उनके उत्सर्जन मानकों के लिए समय-समय पर जांच की जाती है जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है। पीयूसी प्रमाणीकरण को रीयल-टाइम बनाया गया है और वाहन पंजीकरण डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया गया है। 2021 में, पीयूसी मानदंडों को सख्ती से लागू करने के साथ, दिल्ली परिवहन विभाग ने 60 लाख से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए।
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