मोदी सरकार जल्द एक अधिसूचना जारी करने जा रही है, जिसमें सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा तीन महीने के अंदर मिलेगा। इसके लिए पीड़ित परिवार को अब अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस अधिसूचना के तहत बीमा कंपनी पीड़ित परिवार को तीन महीने के अंदर घर पर जाकर पांच लाख रुपये का चेक देगी। दरअसल देश में हर साल 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। यानी एक औसत के मुताबिक हर दिन करीब 400 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गवा देते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार को होने वाली आर्थिक परेशानी से निजात देने के लिए सरकार यह अधिसूचना जारी करने वाली है।
सड़क हादसे में घर बैठे मिलेगा 5 लाख रुपये का मुआवजा, नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर
ऑटो डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्रीधर मिश्रा
Updated Sun, 27 Sep 2020 09:36 AM IST
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अधिसूचना में क्या है खास?
मौजूदा नियम में कहां है परेशानी?
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