हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगवाने में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वेब पोर्टल पर अभी कई ऑटो कंपनियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा सिर्फ कलर कोडेड स्टिकर लगवाने के लिए आवेदन करने में लोगों को समस्याएं आ रही हैं। हालांकि, अब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऑनलाइन पोर्टल में आ रही समस्याओं के बारे में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार चाहती है कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की होगी होम डिलीवरी?
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Road Traffic
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रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना काल में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए ऑटो कंपनियां डोर स्टेप डिलीवरी भी शुरू कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए ऑटो कंपनियों और सरकार को एक साथ बैठ कर बात करना होगा तभी यह संभव हो सकता है।
वाहन मालिकों को मिल सकती हैं सुविधाएं
ऑटो कंपनियां और सरकार लोगों को आ रही परेशानियों को देखते हुए कई और पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। जैसे,
- अगर किसी गाड़ी में एचएसआरपी लगी है और उसे केवल स्टिकर लगवाना है, तो इसकी व्यवस्था भी आसान होनी चाहिए।
- ऑन लाइन बुकिंग के बाद एक तारीख बता दी जाए, जिससे एक दिन कंपनी के कर्मचारी घर आकर स्टिकर या नंबर प्लेट लगा सके।
- होम डिलिवरी की फीस तय की जाए।
अब नया नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगाना और भी हुआ आसान
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Parking
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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। अब वाहन मालिकों को HSRP की वेबसाइट पर आरसी और पहचान से जुड़े दस्तावेज को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया में इन दोनों ही विकल्पों को हटा दिया गया है। इसके अलावा अब आवेदकों से ओटीपी पासर्वड भरने के लिए नहीं कहा जाएगा। ऐसे में आवेदक 5 मिनट से भी कम समय में अपने वाहन पर एचएसआरपी और कलर कोड स्टीकर लगवाने के लिए bookmyhsrp.com/index.aspx पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
30 अक्टूबर तक लगवा लें एचएसआरपी और कलर कोड स्टीकर
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Electric Car
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दिल्ली में 30 अक्टूबर तक सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से दिल्ली में एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।