वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में एक बार फिर 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन (ODD-EVEN) लागू करने का ऐलान कर दिया है। चार नवंबर को 2, 4, 6 और 8 नंबर की गाड़ियां चलेंगी जबकि पांच नवंबर को 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ऑड-ईवन ऑटो और टैक्सी पर भी लागू होगा। ऑड-ईवन स्कीम का लेकिन का उल्लंघन इस बार आपको मुश्किल में डालने वाला है क्योंकि इस बार जुर्माना 20,000 रुपये का होगा ।
जब 10 हजार से ज्यादा लोगों का कटा था चालान
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- फोटो : विवेक निगम
इससे पहले साल 2016 में पहले दिन इस योजना का पालन नहीं करने वाले 1311 वाहन चालकों से 26.22 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया था। और योजना का पालन नहीं करने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूला जाता है।अधिकारियों ने कहा कि केंद्र ने ऑड-ईवन के दौरान ड्राइविंग को मोटर वाहन चालकों की धारा 115 के तहत यातायात उल्लंघन की नई श्रेणी के रूप में मान्यता दी है। साथ ही 1988 और धारा 194 की धारा (1) के अनुसार 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। 1 से 16 जनवरी के बीच ऑड-ईवन के पहले संस्करण में, प्रवर्तन एजेंसियों ने 10,021 मोटर चालकों को दंडित किया था और जुर्माना के रूप में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा एकत्र किए थे। जब अप्रैल 2016 में इस योजना को फिर से लागू किया गया, तो 7,300 मोटर चालकों पर जुर्माना लगाया गया और 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला था।
क्या है ऑड- ईवन योजना
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ऑड-ईवन
- फोटो : अमर उजाला
दरअसल इस योजना के तहत सम तारीखों पर सम (ईवन) नंबर वाले वाहन और विषम तारीखों पर विषम (ऑड) नंबर वाले वाहन चलाने की अनुमति रहेगी। इससे काफी हद तक ट्रैफिक कम होता है,अब जब गाड़ियां रोड पर कम चलेंगी तो जाहिर सी बात है प्रदूषण भी कम होगा। इस बार दिल्ली में ऑड- ईवन योजना 12 दिन तक चलेगी।