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पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी को दिया बड़ा झटका, अब खाली करना होगा बंगला

Mon, 07 Jan 2019 12:04 PM IST
अजय सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: अजय सिंह Updated Mon, 07 Jan 2019 12:04 PM IST
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Patna High Court has rejected RJD leader Tejashwi Yadav petition 
तेजस्वी यादव

पटना हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बंगले को खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। ये बंगला तेजस्वी को उस वक्त मिला था जब वह राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। वह पद से हटने के बाद भी इस बंगले में रह रहे थे। अब उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा।


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  इससे पहले 5 दिसंबर को तेजस्वी का बंगला खाली कराने के लिए कई सरकारी अधिकारी उनके निवास स्थान पहुंचे थे। उस समय तेजस्वी नई दिल्ली में थे। ये मामला बिहार विधानसभा में भी विवाद का मुद्दा बन चुका है। 

तेजस्वी का बंगला पटना के देशरत्न मार्ग पर स्थित है। बंगले को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे। बिहार सरकार के आवास विभाग ने जिला प्रशासन को इस मामले में नोटिस जारी किया था। बंगला खाली कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा था। इन लोगों में भवन निर्माण के अधिकारी भी मौजूद थे।

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव इसे लेकर पहले ही बंगले के बाहर पोस्टर लगा चुके हैं। तेजस्वी को पहले भी कई बार बंगला खाली करने को कहा गया था। वहीं वह इस मामले में राज्य सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं।

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