{"_id":"645d0e50371c7ba9770f3aa4","slug":"ed-to-confiscate-jharkhand-ias-officer-singhal-assets-as-adjudicating-authority-grants-approval-2023-05-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"झारखंड: निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल की 83 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा ED; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैं आरोपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
झारखंड: निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल की 83 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा ED; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैं आरोपी
Thu, 11 May 2023 09:18 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Thu, 11 May 2023 09:18 PM IST
सार
2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी सिंघल को मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उनके पास झारखंड खनन सचिव का पदभार था और गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
विज्ञापन
पूजा सिंघल
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य की 82.77 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय जब्त करेगा। ईडी ने गुरुवार को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। निदेशालय ने कहा कि संपत्ति जब्त करने के आदेश की पुष्टि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के निर्णायक प्राधिकरण ने कर दी है।
विज्ञापन
कानून के अनुसार, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के निर्णायक प्राधिकरण के अनंतिम आदेश की पुष्टि करने के बाद एजेंसी अटैच की गई संपत्तियों को जब्त कर सकती है। जिन संपत्तियों को जब्त करने की पुष्टि की गई है, वे 82.77 करोड़ रुपये की हैं और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत पिछले साल 1 दिसंबर को ईडी ने अस्थायी रूप से अटैच की थीं। संपत्तियों में ‘पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल’ नामक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल, ‘पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर’ नामक डायग्नोस्टिक सेंटर, उनके संयंत्र और मशीनरी और रांची में स्थित दो भूमिखंड शामिल हैं।
विज्ञापन
2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी सिंघल को मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उनके पास झारखंड खनन सचिव का पदभार था और गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। सिंघल अभी न्यायिक हिरासत में हैं और रांची में होटवार जेल में बंद हैं।
विज्ञापन
एजेंसी ने उसके परिसरों पर छापेमारी भी की थी। मामले में व्यवसायी पति और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट भी शामिल थे। उन्हें राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।