{"_id":"5ace8fe64f1c1b1c3d8b4a42","slug":"delhi-high-court-strongly-rebuke-the-municipal-corporation-and-related-agencies-on-cleaning-system","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली HC ने अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा- कूड़ा नहीं हटा, तो दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का केस ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली HC ने अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा- कूड़ा नहीं हटा, तो दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का केस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Thu, 12 Apr 2018 10:46 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने राजधानी के कई इलाकों में खस्ताहाल सफाई व्यवस्था पर नगर निगम व संबंधित एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि निगम अधिकारी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर सफाई नहीं हुई तो अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या व अन्य केस दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
विज्ञापन
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल की खंडपीठ ने बुधवार को पेश की गई सीडी देखने के बाद सरकारी एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई। यह सीडी याचिकाकर्ता व मामले में न्यायमित्र ने पेश की। सीडी में भजनपुरा, कल्याणपुरी, सिविक सेंटर के आसपास, कनॉट प्लेस आदि जगह पर फैले कूड़े के ढेर थे। खंडपीठ ने एमसीडी से कहा कि आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आपके काम से कतई संतुष्ट नहीं हैं। स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ।
विज्ञापन
कोर्ट ने तीनों एमसीडी अधिकारियों से कहा कि अगर अगली तारीख तक कूड़ा साफ नहीं किया गया, तो वह कमिश्नर समेत सभी जिम्मेदार उच्च अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश देंगे।
विज्ञापन