फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   Youth murder in uttar pradesh, five person including three brothers sentenced to life imprisonment

पैसे के लिए युवक की ली थी जान, अब भुगतना होगा उम्रकैद और जुर्माना

Mon, 30 Oct 2017 10:38 PM IST
amarujala.com- presented by: देव कश्यप
amarujala.com- presented by: देव कश्यप Updated Mon, 30 Oct 2017 10:38 PM IST
विज्ञापन
Youth murder in uttar pradesh, five person including three brothers sentenced to life imprisonment

एक युवक की पैसों के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब आरोपियों ने सोचा भी नहीं होगा कि जितने पैसों के लिए उसकी हत्या कर रहे हैं उससे ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ेगा और उम्रकैद की सजा भी काटनी पड़ेगी।

विज्ञापन


घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, जहां साढ़े चार साल पहले पैसे के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन भाइयों समेत पांच को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नलिन कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी मुजरिमों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है।       
विज्ञापन


यह सनसनीखेज हत्याकांड एक फरवरी 2013 को शाम करीब पांच बजे हुआ था। शहर कोतवाली के मुहल्ला जालंधरी सराय निवासी बबलू उर्फ इशरत अपने मौसेरे भाई बाबू खां के साथ नाहर खां सराय निवासी शहंशाह पुत्र रहमत मिस्त्री के यहां अपने उधार के रुपये लेने गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


उधारी न देनी पड़े इसलिए शहंशाह ने मुहल्ला सोथा निवासी तीन भाइयों कादिर, महसर और शब्बू को सुपारी दी थी। इन तीनों की बबलू से पहले से ही रंजिश चल रही थी।

Youth murder in uttar pradesh, five person including three brothers sentenced to life imprisonment
डेमो इमेज

शहंशाह के घर उस वक्त नाहर खां सराय का अकरम भी बैठा था। यहां उधार के रुपये को लेकर विवाद शुरू हुआ। बाद में बबलू और उसका भाई बाबू खां बाइक से घर लौटने लगे तभी रास्ते में कलक्ट्रेट रोड पर कादिर, महसर और शब्बू ने उनकी बाइक रोक ली और बबलू के पेट में गोली मार दी।

पुलिस ने नाजुक हालत में बबलू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बबलू को बरेली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बाबू खां ने कादिर, महसर, शब्बू, अकरम और शहंशाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रेम बाबू और बचाव पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद दिनदहाड़े हुई हत्या में नामजदों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 69 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed