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PNB fraud: मेहुल चोकसी को हो सकती है आजीवन कारावास की सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 14 Mar 2018 03:51 PM IST
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मेहुल चोकसी
- फोटो : फाइल फोटो
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पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से अरबों रुपये का लोन लेकर देश से फरार हुए हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में पीएनबी से धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी की कंपनियों के खिलाफ आपराधिक विश्वास हनन का आरोप भी जोड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में मेहुल चोकसी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
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बता दें कि भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code, IPC) की धारा 409 के अंतर्गत ऐसे मामलों में उम्रकैद का प्रावधान है। मालूम हो कि इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाली कंपनी को धोखाधड़ी के जरिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के संबंध में तत्कालीन डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने मुंबई कोर्ट के समक्ष इस मामले में कहा कि शेट्टी ने जो काम किया है, वह पहली नजर में आईपीसी की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध है।
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गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक से 126 अरब का महाघोटाला करने के बाद से हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। हालांकि बैंक को उम्मीद है कि घोटाले की कुल रकम का 40 फीसदी हिस्सा रिकवर कर लेगी।
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