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बुड्ढे ने किया महिला को गर्भवती, पंचायत ने कहा- घर बसाओ

Sat, 24 Mar 2018 07:10 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 24 Mar 2018 07:10 PM IST
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60 years old man punished marriage sentence for sexually exploiting women by panchayat
सांकेतिक तस्वीर

पुन्हाना उपमंडल के गांव जैतलका में एक दर्जन गांवों के प्रमुख लोगों की पंचायत ने एक फैसला सुनाया है। महिला के साथ एक साल तक यौन शोषण कर उसे गर्भवती बनाने पर पंचायत ने 60 साल के बुजुर्ग 40 वर्षीय महिला के साथ शादी करने का हुक्म सुना दिया। जिस पर दोनों ने अमल करते हुए पहले नूंह की एक अदालत में कोर्ट मैरिज की, फिर काजी ने निकाह पढ़ाकर दोनों को पति-पत्नी के बंधन में बांध दिया। 

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मामला 19 मार्च का है। इलाके के लोग पंचायत के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए तारीफ कर रहे हैं। निकाह के दौरान महिला का पिता और दूसरे पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। वहीं कोर्ट मैरिज के दौरान दिए गए हलफनामे पर पंचायत के 11 सदस्य गवाह बने हैं।
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महिला के नजदीकी रिश्तेदार एवं पूर्व सीआईडी इंस्पेक्टर यूनुस खान ने बताया कि उसकी फुफेरी बहन मामूरी की काफी समय पहले गांव जैतलका निवासी वकील उर्फ बररा के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद उसके दो बच्चे हुए, जिनमें लड़की की पैदा होने के कुछ वर्ष बाद मौत हो गई जबकि उसके एक लड़का पैदाइशी दिव्यांग पैदा हुआ। मामूरी के पति वकील की बीमारी के चलते 8 जून 2015 में मौत हो गई थी।
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उन्होंने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पेंशन बंधवाने के बहाने गांव जैतलका निवासी मजीद अक्सर उसके पास आता-जाता था। इसी दौरान दोनों के अवैध संबंध हो गए। महिला को कुछ दिन पहले पेट में दर्द होने पर सास उसे पिनगवां अस्पताल में इलाज के लिए ले गई। जहां जांच में पता चला कि महिला गर्भवती है। परिवार को घटना की जानकारी होने के बाद इसकी एक शिकायत महिला थाना नूंह में दी गई।
 

सात बच्चों का पिता है मजीद

मामला दर्ज होने से पहले ही गांव जैतलका में 16 मार्च को पंचायत बुलाई गई जिसमें गांव जैतलका, लुहिंगा कलां, नीमका सहित एक दर्जन गांवों के प्रमुख लोगों की पंचायत हुई। पंचायत ने महिला और आरोपी दोनों पक्षों को सुना तो मामला सही पाया गया।

सात बच्चों के पिता 60 वर्षीय आरोपी मजीद के सामने पंचायत ने दो विकल्प रखे। या तो वह महिला से शादी कर ले या फिर वह कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। आखिरकार मजीद पंचायत के सामने सरेंडर करते हुए पीड़ित महिला के साथ शादी करने को राजी हो गया। 

पंचायत के प्रमुख लोगों ने 19 मार्च को नूंह में पहले निकाह कराया, बाद में अदालत से कोर्ट मैरिज कराई। कोर्ट मैरिज पर हसन मोहम्मद, बसीरा, साहब खां, हाकम, हिम्मत, जुहरू, आमीन, शकील, रफीक, जाकिर और पूर्व सीआईडी इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनुस खान सहित कुल 11 प्रमुख लोग गवाह बने हैं। निकाह के दौरान महिला का पिता और परिजन भी मौजूद रहे।
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