भोपाल में सुबह 11 से शाम पांच बजे तक खुलेंगी अलग-अलग दुकानें, यहां देखिए पूरी गाइडलाइन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लॉकडाउन के बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सशर्त दुकान खोलने की छूट दे दी गई है। शहर में अब दिन और जरूरत के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। 27 मई यानी आज से भोपाल के शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर थोक बाजार और खुदरा बाजार के विक्रेताओं को सामान की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन और बिक्री की अनुमति दे दी गई है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन प्रतिबंधित रखा जाएगा। भोपाल के जिला दण्डाधिकारी तरुण पिथोरे के अनुसार सभी क्षेत्रों में फेस मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी की जिम्मेदारी दुकानदारों को ही दी गई है।
किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान?
- सोमवार और गुरुवार- कपड़ा, जूते, चप्पल, स्टेशनरी और किताब
- मंगलवार और शुक्रवार- इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स एवं मोबाइल
- बुधवार और शनिवार- ज्वेलरी सर्राफा, बर्तन ,कॉस्मेटिक और अन्य दुकानें
समय (11:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे)
किराना आवश्यक वस्तुओं आदि, वाहन रिपेयर/स्पेयर पार्ट्स सुबह सात बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। मेडिकल स्टोर्स भी रोजाना समस्त समय खुले रहेंगे। हालांकि मेडिकल, किराना और आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
पुराने भोपाल और बैरागढ में भी बाजार के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 65 वर्ष से अधिक के वृद्धजन और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों के घर से निकलने पर ही प्रतिबंध लगाया गया है। कंटेंमेंट और बफर जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।