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सड़क हादसे में घायल हुए थे डॉक्टर, 10 साल बाद मिला 12.29 लाख रुपये मुआवजा
Thu, 28 Feb 2019 03:57 PM IST
अजय सिंह
भाषा, ठाणे
भाषा, ठाणे
Published by: अजय सिंह
Updated Thu, 28 Feb 2019 03:57 PM IST
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bike accident
- फोटो : अमर उजाला
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महाराष्ट्र में ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2009 में एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक डॉक्टर को 12.29 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया है। एमएसीटी सदस्य एवं मुख्य जिला न्यायाधीश वीरेंद्र जी बिष्ट ने पिछले सप्ताह आदेश दिया कि 37 वर्षीय डॉक्टर गुलरेज रहीमुद्दीन मंसूरी की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले वाहन का मालिक और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंसूरी को मुआवजा दें।
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मंसूरी ने न्यायाधिकरण को बताया कि वह 12 नवंबर 2009 को मुंबई से लोनावला जा रहे थे, तभी एक ट्रेलर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और छह महीने बिस्तर पर रहे थे। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़ित को 12.29 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश सुनाया।
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