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28 से 30 दिसंबर तक होने वाला विधानसभा सत्र कोविड-19 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगा

Fri, 25 Dec 2020 01:10 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 25 Dec 2020 01:10 AM IST
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upcoming Madhya Pradesh vidhan sabha session will be as per the set criteria of covid 19
मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधानसभा के 28 से 30 दिसंबर तक होने वाले आगामी सत्र की तैयारियों के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक गुरूवार को विधानसभा सचिवालय में संपन्न हुई।मध्यप्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव ए.पी.सिंह द्वारा बुलाई बैठक में उपस्थित संभागीय आयुक्त कवीन्द्र कियावत,आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं संजय गोयल, कलेक्टर भोपाल अवनीश लवानिया, पुलिस उप महानिरीक्षक इरशाद वली, नगर निगम आयुक्त  केवीएस चौधरी के साथ ही विधानसभा सचिवालय,स्थानीय प्रशासन एवं राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे। 

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बैठक में रामेश्वर शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केंद्र और राज्य के जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराते हुए पूरे सत्र के दौरान व्यवस्थाएं की जाएं। शर्मा ने कहा कि विधायक विश्रामगृह के हर भवन में कोविड-19 की जांच की पूरी व्यवस्था की जाए।
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विधायक विश्राम गृहों एवं आसपास के स्थलों को सत्र प्रारंभ होने के दो दिवस पूर्व से प्रतिदिन सैनिटाइज कराया जाए। विधानसभा सदस्यों के साथ आने वाले स्टाफ, साथियों एवं परिवारजनों का भी कोविड टेस्ट कराया जाए।
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बिना जांच के किसी को प्रवेश न दिया जाए। जो जिलों से जांच कराकर रिपोर्ट लाएगे उन्हें पुन: जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जिलों की रिपोर्ट प्रवेश दिवस से तीन दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से वर्चुअल सहभागिता की व्यवस्था की गई है।

जो सदस्य अस्वस्थ्य हैं या नहीं आना चाहते हैं वे वीडियो कांफ्रेसिंग से कार्यवाही में भाग ले सकते है। उनकी उपस्थिति मान्य की जाएगी।

विधानसभा प्रमुख सचिव ए.पी.सिंह ने बताया कि सदस्यों की सुविधा के लिए विधान सभा परिसर स्थित एलोपैथी चिकित्सालय में रैपिड कोरोना टेस्ट की व्यवस्था 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रात: 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक की गई है।  


आगामी सत्र अवधि के दौरान दर्शक दीर्घा में प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सदस्यों के निज सहायक सुरक्षाकर्मी का भवन में प्रवेश वर्जित रहेगा। सोशल डिस्टेसिंग की दृष्टि से आवश्यकतानुसार दीर्घाओं में मंत्रियों/सदस्यों के बैठने की व्यवस्था रहेगी ।
 

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