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Ujjain: दिग्विजय सिंह के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज, RSS के सरसंघचालक गोलवलकर पर की थी विवादित टिप्पणी

Mon, 10 Jul 2023 09:38 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Mon, 10 Jul 2023 09:38 AM IST
सार

आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर को लेकर टिप्पणी करने के मामले में अब दिग्विजय सिंह पर उज्जैन में एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

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Ujjain: Case filed against Digvijay Singh under Atrocity Act on controversial remarks on Golwalkar
भाजपा नेता ने आजा खाने पहुंचकर आवेदन देकर FIR दर्ज करने की मांग की - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के फेसबुक आईडी से आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर को लेकर डाली गई पोस्ट के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। इंदौर के बाद उज्जैन में भी रविवार रात को अजक थाने में एट्रोसिटी एक्ट सहित किसी समुदाय के खिलाफ उकसाने को लेकर धारा 505 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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भेरूनाला वाल्मीकि बस्ती निवासी राजकुमार पिता स्वर्गीय गेंदालाल घावरी ने अजक थाने में इस पोस्ट को लेकर आवेदन दिया था, जिसमें पुलिस ने रात को धारा 505 के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 3(1) (यू) के तहत दिग्विजय सिंह नामक फेसबुक आईडी पता श्यामला हिल्स भोपाल के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। राजकुमार घावरी ने एफआईआर में उल्लेख किया कि इस पोस्ट में गोलवलकर के संबंध में फर्जी व भ्रामक पोस्ट डालकर मेरी जातिगत भावनाओं को आहत किया व समाज में विद्वेष फैलाना चाहा है। घावरी ने पुलिस को बताया था कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य होकर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का कार्यकर्ता है। संबंधित पोस्ट को लेकर कार्रवाई की जाए।
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