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Ujjain: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास, बहला-फुसलाकर भगा ले गया था
Fri, 03 Nov 2023 07:07 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 03 Nov 2023 07:07 PM IST
सार
उज्जैन में नाबालिग को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल के कारावास से दंडित किया है। डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने फैसला सुनाया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि डेढ़ साल पहले इंगोरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले परिजनों ने अपनी नाबालिग बेटी को अज्ञात युवक द्वारा बहला-फुसलाकर लेने जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला नाबालिग से जुड़ा होने पर अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र ग्राम नायन में रहने वाला अमरसिंह पिता बद्रीलाल अपने साथ ले गया है। पुलिस ने रतलाम से नाबालिग को छुड़ाकर अमरसिंह को गिरफ्तार किया। नाबालिग ने आरोपी पर जबरदस्ती ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा के साथ पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। मामले में विशेष लोक अभियोजक भारती उज्जालिया द्वारा पैरवी की गई।
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जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि डेढ़ साल पहले इंगोरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले परिजनों ने अपनी नाबालिग बेटी को अज्ञात युवक द्वारा बहला-फुसलाकर लेने जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला नाबालिग से जुड़ा होने पर अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र ग्राम नायन में रहने वाला अमरसिंह पिता बद्रीलाल अपने साथ ले गया है। पुलिस ने रतलाम से नाबालिग को छुड़ाकर अमरसिंह को गिरफ्तार किया। नाबालिग ने आरोपी पर जबरदस्ती ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा के साथ पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। मामले में विशेष लोक अभियोजक भारती उज्जालिया द्वारा पैरवी की गई।
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