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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain News ›   20 years imprisonment and fine to person who committed unnatural acts with minor child in Ujjain

Crime: उज्जैन में नाबालिग बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को 20 साल की सजा और जुर्माना, जानें पूरा मामला

Fri, 26 Jan 2024 05:56 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: अरविंद कुमार Updated Fri, 26 Jan 2024 05:56 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में नाबालिग बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को 20 साल का कारावास हुआ है। साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

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20 years imprisonment and fine to person who committed unnatural acts with minor child in Ujjain
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उज्जैन में नाबालिग बालक को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि पांच फरवरी 2023 को चिमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले नाबालिग बालक ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।

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बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक, बालक अपने काका के लड़के के साथ बाजार गया था। रास्ते में मोहल्ले का रहने वाला नीलू मिला, जिसने काका के लड़के को घर भेज दिया। उसके बाद नीलू उसे बहला-फुसलाकर महेश नगर की ओर ले गया। कुछ देर घुमाने के बाद अनाज मंडी में सूनसान जगह ले जाकर नीलू ने अपने कपड़े उतार दिए। वहीं, मेरे भी कपड़े उतारने लगा। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी और गलत काम किया।
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रोने पर नीलू ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और भाग निकला। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर अपहरण और अप्राकृतिक कृत्य करने की धारा में प्रकरण दर्ज कर बालक का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें घटना की पुष्टि हो गई। पुलिस ने नीलू उर्फ निलेश पिता दुर्गा प्रसाद (27) निवासी काजीपुरा को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा के साथ चार हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सूरज बछेरिया अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

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