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मप्र में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग अनिर्वाय
भोपाल/इंटरनेट डेस्क
Updated Mon, 31 Dec 2012 02:34 PM IST
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राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य होगी। पहले रजिस्टर्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होगी, इसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जायेगी।
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परिवहन विभाग फिलहाल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेने वालों के लिए यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अगले एक-दो साल में सभी के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी जाएगी। परिवहन महकमे की रुचि को देखते हुए प्रदेश में ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए कई कंपनियां भी सामने आई हैं।
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अभी बिना किसी ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट के ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इसका फायदा उठाकर ऐसे लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, जिन्हें ड्राइविंग भी ठीक से नहीं आती है और ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी नहीं होती है। इसके परिणाम यह होते हैं कि सड़क हादसे हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से परिवहन विभाग यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है।
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