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MP News: शिवपुरी में PFI के सक्रिय सदस्य और संथापक सदस्य पर FIR, कार्रवाई पर बोले- हमारा संबंध नहीं

Sun, 27 Nov 2022 10:49 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी Published by: अरविंद कुमार Updated Sun, 27 Nov 2022 10:49 AM IST
सार

मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में पीएफआई के सक्रिय सदस्य और संथापक सदस्य पर एफआईआर दर्ज की गई। कार्रवाई के बाद उन्होंने कहा, हमारा इससे कोई संबंध नहीं हैं।

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MP News FIR on active member and founder member of PFI in Shivpuri
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्र सरकार ने विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन को प्रतिबंधित किया है। 28 सिंतबर 2022 को नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में उच्च न्यायालय दिल्ली के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित न्यायाधिकरण की ओर से पीएफआई संगठन और सहयोगी संगठनों को नोटिस जारी किया गया है। इसे भारतीय गृह मंत्रालय की ओर से गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत 28 सितंबर 2022 को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने बताया, शिवपुरी जिले में पीएफआई संगठन से जुड़े दो लोगों को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के प्रति कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी चस्पा जारी किया गया है। इसके अलावा रिहायशी एरिया में लाउडस्पीकर के माध्यम से और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना दी गई है।
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शिवपुरी जिले में पीएफआई संगठन से जुड़े वार्ड क्रमांक-2 के आदिल शिवानी और हरदौल बाबा मंदिर के पास रहने वाले पीएफआई के संस्थापक सदस्य अब्दुल आरिफ खान को नोटिस जारी किया गया है। अब्दुल आरिफ खान के खिलाफ देहात थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है। 

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