फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Shahdol News ›   Shahdol police working for Mineral Department, seized two vehicles carrying ballast without paying royalty

MP News: खनिज विभाग का काम कर रही शहडोल पुलिस, बिना रॉयल्टी चुकाए गिट्टी ले जा रहे दो वाहनों को किया जब्त

Mon, 06 Mar 2023 08:06 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Mon, 06 Mar 2023 08:06 AM IST
सार

शहडोल पुलिस इन दिनों अन्य विभागों के काम भी कर रही है। रविवार को बिना रॉयल्टी चुकाए गिट्टी बेचकर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने वाले क्रेशर संचालकों पर कार्रवाई कर वाहनों को जब्त किया। 

विज्ञापन
Shahdol police working for Mineral Department, seized two vehicles carrying ballast without paying royalty
कार्रवाई करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शहडोल पुलिस अपने काम के साथ-साथ अब अन्य विभागों का भी काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी-बड़ी खेप पकड़ी तो वहीं, रविवार को बिना रॉयल्टी चुकाए गिट्टी बेचकर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने वाले क्रेशर संचालकों पर कार्रवाई कर वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया। खनिज अमला सब कुछ जान कर भी अंजान बना रहा मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।
विज्ञापन


बिना रॉयल्टी चुकाए गिट्टी बेचकर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने वाले गोहपारू थाना क्षेत्र में संचालित गिट्टी क्रेशर में पुलिस ने दबिश दी। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि टैक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी-7183 चालक चिंता यादव निवासी सुड़वार थाना गोहपारू जग्गू सिंह के क्रेशर से बिना रॉयल्टी की गिट्टी लेकर निकलने वाला है, जिस पर थाना गोहपारू पुलिस द्वारा असवारी तिराहा पर चेकिंग लगाकर गाड़ी आने का इंतजार किया। गाड़ी के आने पर गाड़ी को रोक कर ड्रायवर का नाम पता पूछकर डग्गी में लोड गिट्टी के संबंध में दस्तावेज मांगे गये। लेकिन ड्रायवर द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर वाहन चालक चिंता यादव को टैक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी-7183 में बिना रॉयल्टी के गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर धारा 379, 414 भादवि 21/4 खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी ने बताया कि क्रेशर ग्राम कर्री से बिना रायल्टी के गिट्टी लोड कर ले जाया जा रहा था। जिस पर पुलिस द्वारा जग्गू सिंह के क्रेशर पर दबिश दी गई व रायल्टी, पालूशन, माइनिंग प्लान, लीज प्लान के कागजात मांगे गये, कागजातों में कई त्रुटियां पाई गई, जिनकी जांच की जा रही है। 
विज्ञापन


इसी प्रकार एक अन्य सूचना मुखबिर से मिली कि डग्गी क्रमांक एमपी 34 जी-0688 चालक रामदीन पनिका निवासी रामपुर थाना गोहपारू नीटू सिंह के ग्राम झापीटोला क्रेशर से बिना रॉयल्टी की गिट्टी लेकर निकलने वाला है, जिस पर थाना गोहपारू पुलिस द्वारा असवारी तिराहा पर चेकिंग लगाकर गाड़ी आने का इंतजार किया। गाड़ी के आने पर गाड़ी को रोक कर ड्रायवर का नाम पता पूछकर डग्गी में लोड गिट्टी के संबंध में दस्तावेज मांगे गये किन्तु ड्रायवर के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर वाहन चालक रामदीन पनिका पिता दादूराम पनिका उम्र 34 साल निवासी रामपुर थाना गोहपारू को डग्गी क्रमांक एमपी 34 जी-0688 में बिना रॉयल्टी के गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर धारा 379,414 भादवि 21/4 खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी ने बताया कि नीटू सिंह के क्रेशर से बिना रॉयल्टी के गिट्टी लोड कर ले जाना बताया गया, जिस पर पुलिस द्वारा नीटू सिंह के क्रेशर पर दबिश दी गई व रॉयल्टी, पालूशन, माइनिंग प्लान, लीज प्लान के कागजात मांगे गये कागजातों में कई त्रुटियां पाई गई, जिनकी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed