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Sehore: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद, बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और किया था रेप
Fri, 14 Oct 2022 11:20 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 14 Oct 2022 11:20 PM IST
सार
सीहोर जिले की आष्टा कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में फैसला सुनाया है। नाबालिग को बरगलाकर भगा ले जाने और रेप करने के दोषी को दस साल का कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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jail, jail demo
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
मध्य प्रदेश की सीहोर जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। वह नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक महेन्द्र सितोले ने बताया कि पीड़िता के पिता ने शिकायत की थी कि वह किसी काम से ग्राम खेड़ी गया था। तभी उसकी पत्नी ने सूचना दी कि उनकी 16 साल 5 महीने की बेटी कहीं नहीं मिल रही है। उसने गांव-रिश्तेदारी सभी जगह पता कर लिया था। बाद में मैंने पुलिस में सूचना दी। पुलिस न मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि पीड़िता इंदौर रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन इंदौर के बाहर से पीड़िता और उसे ले जाने वाले आरोपी को पकड़ लिया। अभियोक्त्री के कथन के आधार पर धारा 366ए, 376(2)(ए) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में विशेष प्रकरण क्र 121/19 पर पेश किया गया।
न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे आष्टा ने अभियुक्त विजेन्द्र पिता गजराज सिंह मेवाडा निवासी ग्राम गिराना थाना सलसलाई जिला शाजापुर को धारा 376(2)(ए) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड व धारा 366ए भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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विशेष लोक अभियोजक महेन्द्र सितोले ने बताया कि पीड़िता के पिता ने शिकायत की थी कि वह किसी काम से ग्राम खेड़ी गया था। तभी उसकी पत्नी ने सूचना दी कि उनकी 16 साल 5 महीने की बेटी कहीं नहीं मिल रही है। उसने गांव-रिश्तेदारी सभी जगह पता कर लिया था। बाद में मैंने पुलिस में सूचना दी। पुलिस न मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि पीड़िता इंदौर रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन इंदौर के बाहर से पीड़िता और उसे ले जाने वाले आरोपी को पकड़ लिया। अभियोक्त्री के कथन के आधार पर धारा 366ए, 376(2)(ए) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में विशेष प्रकरण क्र 121/19 पर पेश किया गया।
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न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे आष्टा ने अभियुक्त विजेन्द्र पिता गजराज सिंह मेवाडा निवासी ग्राम गिराना थाना सलसलाई जिला शाजापुर को धारा 376(2)(ए) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड व धारा 366ए भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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