फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News ›   Sehore News Vehicle full of cattle and calves caught one died case registered

Sehore News: गोवंश और बछड़ों से भरा वाहन पकड़ाया, एक की हुई मौत, मामला दर्ज

Sat, 05 Oct 2024 10:43 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 05 Oct 2024 10:43 PM IST
सार

सीहोर जिले में गोवंश और बछड़ों से भरी आयशर गाड़ी को पकड़ा गया है। वहीं, एक गोवंश की मौत हुई है। पुलिस ने पशुक्रूरता निवारण अधिनियम एवं गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन
Sehore News Vehicle full of cattle and calves caught one died case registered
गोवंश और बछड़े - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर में शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शक के आधार पर एक आयशर वाहन को भैरूंदा के सीहोर नाके पर रोका गया। तब वाहन चालक वाहन को रोककर वहां से फरार हो गया। कार्यकर्ताओं ने जब वाहन की जांच की तो उसमें क्रूरतापूर्वक गोवंश को बांधकर कहीं ले जाया जा रहा था।

विज्ञापन


इसकी सूचना कार्यकर्ताओं द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं के समक्ष वाहन की जांच की तो उसमें 14 गोवंश क्रूरतापूर्वक भरे गए थे। इससे पहले की कार्यकर्ता कुछ कर पाते वाहन चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। दल के कार्यकर्ता दीपक शर्मा, ब्रजेश कुमार व अन्य लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर वाहन में भरे सभी मवेशियों की रस्सी खोलकर उन्हें नीचे उतारा तो पाया कि उसमें एक बछड़ा मृत अवस्था में है, जिस पर पुलिस द्वारा बछड़े का डॉक्टरी परीक्षण कर उसे जमीन में दफनाया गया।
विज्ञापन


कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि वाहन क्रमांक एमपी-09 जीई-1474 से गोवंश को काटने के लिए अवैध परिवहन कर स्लाटर हाउस ले जाने के लिए वाहन में भरे गए थे। वाहन में एक काले रंग, दो लाल रंग और शेष भूरे रंग के इस प्रकार कुल 14 बछड़े भरे हुए हैं। वाहन से हल्की बदबू भी आ रही थी। कार्यकर्ताओं के सहयोग से पुलिस ने 14 गोवंश को बाहर निकाला और उन्हें गोशाला छोड़ा। प्रकरण में पुलिस द्वारा मामला पशुक्रूरता निवारण अधिनियम एवं गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9 का दण्डनीय पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed