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Sehore: मामूली बात पर हुए विवाद में गला काटकर कर दी थी हत्या, अब भुगतना होगी उम्रकैद
Sat, 24 Sep 2022 04:52 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 24 Sep 2022 04:52 PM IST
सार
सीहोर जिला कोर्ट ने गला काटकर हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामला एक साल पुराना बताया गया है।
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- फोटो : istock
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विस्तार
Sehore: सीहोर जिला कोर्ट ने गला काटकर हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि मामला 10 नवंबर 2021 का है। पुलिस को हेमंत राय नामक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि उसके खेत में उसी के मजदूर संदीप वर्मा की गला काटकर हत्या कर दी गई है और शव खेत में मिला है। हेमंत ने बताया था कि ग्राम अवंतीपुरा से दो किलोमीटर आगे की ओर उसकी खेतीहर जमीन है जहां उसने उसके पालतू जानवर की देखभाल एवं खेत में पानी देने के लिये संदीप वर्मा नामक व्यक्ति को रखा था।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद गुलाब सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि खेत में गायों को लाने की बात पर कुल्हाड़ी से संदीप पर वार किया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सत्र न्यायाधीश आरएन चंद्र ने मामले में अभियुक्त गुलाब सिंह पिता हेमराज सिंह राय, उम्र-45 वर्ष, निवासी-कलार मोहल्ला कस्बा, थाना-मंडी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये का अर्थदण्ड दिया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक शरद जोशी ने की।
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मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि मामला 10 नवंबर 2021 का है। पुलिस को हेमंत राय नामक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि उसके खेत में उसी के मजदूर संदीप वर्मा की गला काटकर हत्या कर दी गई है और शव खेत में मिला है। हेमंत ने बताया था कि ग्राम अवंतीपुरा से दो किलोमीटर आगे की ओर उसकी खेतीहर जमीन है जहां उसने उसके पालतू जानवर की देखभाल एवं खेत में पानी देने के लिये संदीप वर्मा नामक व्यक्ति को रखा था।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद गुलाब सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि खेत में गायों को लाने की बात पर कुल्हाड़ी से संदीप पर वार किया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सत्र न्यायाधीश आरएन चंद्र ने मामले में अभियुक्त गुलाब सिंह पिता हेमराज सिंह राय, उम्र-45 वर्ष, निवासी-कलार मोहल्ला कस्बा, थाना-मंडी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये का अर्थदण्ड दिया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक शरद जोशी ने की।
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