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Sehore: यौन शोषण के आरोप में जमानत पर रिहा आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, मिली 20 साल की सजा
Sun, 31 Dec 2023 07:21 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, सीहोर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 31 Dec 2023 07:21 PM IST
सार
दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है। हैरान करने वाली बात ये है कि दोषी युवक ने ये दुष्कर्म तब किया, जब वो यौन शोषण के आरोप में जमानत पर रिहा हुआ था।
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दुष्कर्मी 20 साल की जेल भुगतेगा
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
यौन शोषण के आरोप में जमानत पर रिहा आरोपी ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभिलाष जैन ने सुनाते हुए शाहरुख खां पिता नोशे खां निवासी ग्राम समापुर इछावर जिला सीहोर को धारा 376/3 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने बताया कि पीड़िता ने अपनी मां एवं चाइल्ड सीहोर के टीम मेंबर के साथ थाना इछावर में चाइल्ड लाइन सीहोर काउंसलिंग रिपोर्ट लाकर पेश की, जिसके अनुसार दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को आरेापी शाहरुख द्वारा पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना इछावर में पूर्व से दुष्कर्म की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी, जिसमें आरोपी को लगभग एक माह बाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। उसके बाद आरोपी ने दिनांक 31 दिसंबर 2020 को बालिका के घर के पीछे से आकर बालिका का मुंह दबाकर अपहरण कर ले जाने के बाद उसके साथ यौन शोषण किया गया। इस दौरान बालिका को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट पर से थाना इछावर में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 376, 506 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376/3 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल द्वारा बताया गया कि जिला सीहोर में जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी के चिन्हित मामलों में वर्ष 2023 की यह उन्नीसवीं दोषसिद्धि है।
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यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभिलाष जैन ने सुनाते हुए शाहरुख खां पिता नोशे खां निवासी ग्राम समापुर इछावर जिला सीहोर को धारा 376/3 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने बताया कि पीड़िता ने अपनी मां एवं चाइल्ड सीहोर के टीम मेंबर के साथ थाना इछावर में चाइल्ड लाइन सीहोर काउंसलिंग रिपोर्ट लाकर पेश की, जिसके अनुसार दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को आरेापी शाहरुख द्वारा पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना इछावर में पूर्व से दुष्कर्म की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी, जिसमें आरोपी को लगभग एक माह बाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। उसके बाद आरोपी ने दिनांक 31 दिसंबर 2020 को बालिका के घर के पीछे से आकर बालिका का मुंह दबाकर अपहरण कर ले जाने के बाद उसके साथ यौन शोषण किया गया। इस दौरान बालिका को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट पर से थाना इछावर में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 376, 506 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376/3 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल द्वारा बताया गया कि जिला सीहोर में जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी के चिन्हित मामलों में वर्ष 2023 की यह उन्नीसवीं दोषसिद्धि है।
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