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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News ›   20 years rigorous imprisonment to accused in Sehore for raping a minor by giving her intoxicants

Sehore Crime: कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला, आरोपी को 20 साल की कैद

Fri, 24 Feb 2023 04:44 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Fri, 24 Feb 2023 04:44 PM IST
सार

कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज ने आरोपी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि देने का आदेश भी दिया है।

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20 years rigorous imprisonment to accused in Sehore for raping a minor by giving her intoxicants
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीहोर में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दोस्त के रूम पर नाबालिग से संबंध बनाने का मामला सामने आया था। इस मामले में अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज ने आरोपी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया।

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अभियुक्त प्रीतम जांगडे (36) सीहोर जिले के धबोटी थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। उसने कोल्डड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाकर दोस्त के रूम पर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही उसने इस दौरान अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। इसके बाद उसने फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया।
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ये है पूरा मामला
शासन की ओर से मामले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि नौ अक्टूबर 2003 की पैदाइश वाली पीड़िता ने कक्षा 12वीं के एग्जाम दिए हैं। वर्ष 2021 में अगस्त के महीने में पीड़िता के पड़ोसी के घर पर आरोपी प्रीतम आया था। पीड़िता अपने पड़ोसी के यहां गई थी तो उसकी आरोपी प्रीतम से पहचान हो गई थी। तब आरोपी ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया। बाद में पीड़िता ने अपने पापा के मोबाइल से फोन लगाकर आरोपी से बात की थी।
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दोस्त के रूम पर ले जाकर किया दुष्कर्म
उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 21 को जब वह घर से स्कूल गई थी, तब स्कूल के बाहर उसे आरोपी मिला था। उसने उसे घूमने चलने के लिए बोला तो वह उसके साथ बाइक से सीहोर चली गई थी। आरोपी उसे सीहोर में इंदौर नाके के पास एक होटल पर ले गया था। वहां पर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। इसके बाद आरोपी उसे इंग्लिशपुरा में उसके दोस्त के रूम पर ले गया था। दोस्त के रूम पर कोई नहीं था। पीड़िता को चक्कर आने लगे थे और वह बेहोश हो गई थी।

उन्होंने बताया कि जब पीड़िता को होश आया तो उसके शरीर पर कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने आरोपी से पूछा कि क्या हुआ तो आरोपी ने उसे अपने मोबाइल में उसके अश्लील फोटो और वीडियो दिखाए। उनके मुताबिक, आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए थे। बाद में आरोपी ने उसे उसके घर लाकर छोड़ दिया था। साथ ही आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि उससे बात नहीं करेगी तो वह यह फोटो वायरल कर देगा। आरोपी ने उसकी मौसी के घर पर और सीहोर में उसके दोस्त के इंग्लिशपुरा रूम पर उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध दुष्कर्म किया।

शपथ पत्र पर विवाह किया फिर आरोपी पर कार्रवाई का दिया आवेदन
15 नवंबर 21 को आरोपी ने उसे एक की-पैड मोबाइल लाकर दिया था। उसके बाद 12 जनवरी 2022 को उसके साथ शपथ पत्र पर शादी की थी। दिनांक 15 मार्च 22 को वह इछावर थाने आई थी। जहां पर पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही न करने की बात कही थी। साथ ही आरोपी को अपना पति बताया था।


लेकिन पीड़िता ने दिनांक एक अप्रैल 2022 को एक लिखित आवेदन आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में थाना इछावर पर दिया था। जहां पर रिपोर्ट हुई और जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। पीड़िता और उसके पिता ने न्यायालय में घटना का समर्थन किया। न्यायालय ने अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी पर दोष सिद्ध किया।

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