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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ratlam Collector called a meeting, said- Drinking water conservation act will be applicable on water sources

Ratlam: रतलाम में जल संकट की आहट, कलेक्टर ने बुलाई बैठक, कहा- जलस्रोतों पर पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू होगा

Wed, 01 Mar 2023 06:20 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 01 Mar 2023 06:20 PM IST
सार

रतलाम कलेक्टर ने नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में जल स्त्रोतों पर पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारी तत्काल प्रस्ताव प्रेषित करें। 

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विस्तार

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में गर्मी के दस्तक देते साथ ही पानी के संकट की आहट आने लगी है। जिले में पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जल उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इसमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
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कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में जल स्त्रोतों पर पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारी तत्काल प्रस्ताव प्रेषित करें। वर्तमान रबी मौसम में सिंचाई के लिए तालाबों से पूर्व में निर्धारित की गई मात्रा में ही पानी दिया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उन ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर करवाएं जो नल जल योजनाओं में ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं।
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बैठक में महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि जल संकट से बचने के लिए आवश्यक है कि बरसाती पानी को सहेजा जाए। वर्षा के दौरान छत के पानी से भूमि पुनर्भरण किया जाए। महापौर ने आग्रह किया कि स्थानीय निकाय भवन निर्माण अनुमति देने में ध्यान रखें कि बरसात के पानी से घरों के ट्यूबवेल रिचार्ज अनिवार्य रूप से किए जाएं।
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कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि ग्रीष्मकाल के दौरान अपने क्षेत्र में सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए जागरूक रहे। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि जिन्होंने लापरवाही बरती उनके विरुद्ध एफआईआर की जाएगी। जल जीवन मिशन की योजनाओं में ठेकेदारों द्वारा ठीक से कार्य नहीं करने पर उनके विरुद्ध भी एफआईआर कराई जाए।


कार्यपालन यंत्री को थमाया नोटिस
धोलावाड़ सरोज सरोवर डैम के बारे में जागरूकता नहीं रखने पर कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन पी.के. खरत को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं विभागीय कार्यों की जानकारी नहीं देने पर कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी.के. गोगादे को और टेंडर कार्य में लापरवाही बरतने पर बड़ावदा सीएमओ को कलेक्टर ने फटकार लगाई।
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