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बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 32 दिनों में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Thu, 11 Jul 2019 02:16 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Priyesh Mishra Updated Thu, 11 Jul 2019 02:16 PM IST
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Rape and Murder accused Sentenced to death by Bhopal Court
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
भोपाल की कोर्ट ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला घटना के 32वें दिन आया है। सजा का एलान स्पेशल जज कुमुदनी पटेल ने किया। बता दें कि आठ जून को भोपाल के कमलानगर इलाके में एक आठ साल की बच्ची के साथ बर्बरता कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को पीड़िता का शव अगले दिन नाले में मिला था।
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बच्ची के परिजन के अनुसार, अपने घर से यह बच्ची शनिवार रात को करीब आठ बजे गुटका खरीदने के लिए पास की ही दुकान में गई थी। लेकिन जब वह वापस नहीं आई तो उसके परिजनों ने पुलिस में इसकी गायब होने की शिकायत की थी।
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बच्ची आठ जून की रात 8 बजे से लापता थी। इसके बाद से ही परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इस मामले में कमला नगर थाना पुलिस को भी शिकायत की गई थी। लेकिन पुलिस ने तब केस दर्ज करने से मना कर दिया था। लड़की की खोज में लापरवाही बरतने के आरोप में छह पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया था।
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घटना के एक दिन बाद ही पकड़ा गया था आरोपी

दोषी विष्णु प्रसाद को पुलिस ने एक दिन बाद खंडवा में मोरटक्का के पास से गिरफ्तार किया था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 20 टीमों का गठन किया था। इसके अलावा उसपर 20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।

पुलिस ने कोर्ट में पेश किये 108 पेज का चालान

भोपाल पुलिस ने 17 जून को दोषी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में 108 पेज का चालान पेश किया था। जिसके बाद 19 जून को कोर्ट में आरोप तय हुए। मामले में पुलिस ने 40 लोगों को गवाह बनाया था। 
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