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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Panchayat elections: Nine candidates have filed nominations in Indore, yet none in Ujjain-Dewas... There will be a different colored ballot for each post

पंचायत चुनाव: इंदौर में नौ उम्मीदवारों ने भरे नामांकन, हर पद के लिए होगा अलग रंग का मतपत्र

Wed, 15 Dec 2021 12:30 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा Updated Wed, 15 Dec 2021 12:30 PM IST
सार

पंचायत चुनाव में दावेदार जोश और उत्साह से दावेदारी कर रहे हैं और नामांकन जमा करने पहुंच रहे हैं। इंदौर में जहां दो दिनों में नौ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं तो उज्जैन-देवास में अब तक एक भी नामांकन नहीं आया है। 

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Panchayat elections: Nine candidates have filed nominations in Indore, yet none in Ujjain-Dewas... There will be a different colored ballot for each post
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंचायत चुनाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन दावेदारों पर इसका कोई असर नहीं है। वे जोश और उत्साह से दावेदारी कर रहे हैं और नामांकन जमा करने पहुंच रहे हैं। इंदौर में जहां दो दिनों में नौ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं तो उज्जैन-देवास में फिलहाल एक भी नामांकन नहीं आया है। 
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दरअसल इंदौर जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जमा करने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह दिख रहा है। पहले दिन तो किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन नौ उम्मीदवार पर्चा भरने पहुंचे। उक्त सभी नामांकन पत्र सरपंच पद के लिए जमा हुए हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 दिसंबर को की जाएगी। 23 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसी दिन  चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।  6 जनवरी को मतदान होगा।
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उज्जैन-देवास में एक भी नामांकन नहीं
इंदौर से लगे उज्जैन व देवास में दो दिनों में अब तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव में आरक्षित पद से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन जमा करने के दौरान जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी के पास नामांकन जमा करने के दौरान जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र या शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा।
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हर पद के लिए अलग होगा मतपत्रों का रंग
मतदान को लेकर भी व्यवस्था की गई है। चुनाव में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग अलग-अलग होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला तथा पंच के लिए सफेद रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।
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